शादी में मेहमानों की गिनती के लिए टीम तैयार, 100 से ज्यादा लोग रहे तो होगी FIR, देना होगा भारी जुर्माना
शादियों में मेहमानों की संख्या पर नजर रखने के लिए अलग-अलग शहरों में टीमें तैयार की गई हैं. शादी (Marriage Ceremony) में 100 लोगों से अधिक व्यक्ति पाए गए तो, आयोजनकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही महामारी अधिनियम (Covid-19 Guidelines) का उल्लंघन करने, मानव जीवन को संकट में डालने के तहत एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा.
शादियों में मेहमानों की संख्या पर नजर रखने के लिए अलग-अलग शहरों में टीमें तैयार की गई हैं. शादी में 100 लोगों से अधिक व्यक्ति पाए गए तो, आयोजनकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने, मानव जीवन को संकट में डालने के तहत एफआईआर दर्ज कर मुकदमा चलाया जाएगा. इस संबंध में सभी मजिस्ट्रेट और क्षेत्र के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
मेरठ में दर्ज हुई पहली एफआईआर
शादी में शामिल लोगों की संख्या 300 से 350 थी
मेरठ के लालकुर्ती स्थित बैजल भवन में शादी समारोह के दौरान न तो लोगों ने मास्क लगा रखा था और न ही यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था. यहां सैनेटाइज़र की भी व्यवस्था नहीं की गई थी. शादी में शामिल लोगों की संख्या 300 से 350 थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे कार्यक्रम की वीडियो बनाई और अफसरों को सूचना दी. इसी सूचना और वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
>>समारोह स्थल पर 100 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे.
>>गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग से आने वाले का तापमान नापना होगा, 100 से अधिक तापमान वाले को एंट्री नहीं दी जाए.
>>गेट पर सैनेटाइजर व हैंडवॉश की व्यवस्था करनी होगी.
>>समारोह स्थल व कुर्सियों को सैनेटाइज करवाना होगा.
>>पूरे समारोह की वीडियोग्राफी करवानी होगी.
>>समारोह स्थल पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
>>समारोह स्थल पर कम से कम 200 लोगों की जगह होनी चाहिए यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
>>जरूरत पड़ने पर प्रशासन भी वीडियोग्राफी करा सकता है.