8 जून से खुल जाएंगे रेस्त्रां और मॉल, सिनेमा हॉल और स्कूलों पर बाद में विचार, जानें 10 बड़ी बातें

गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 (Unlock 1) के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन (Lockdown) पर लोगों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन (Lockdown) को खोलने के लिए अनलॉक-1 (Unlock 1) जारी किया है. अनलॉक-1 (Unlock 1) के लिए गृह मंत्रालय शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी. ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. आइये जानते हैं अनलॉक-1 बड़ी बातें.

लॉकडाउन खोलने के लिए अनलॉक-1 की 10 अहम बातें:-

1. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी. जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था.

2. सरकार ने रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी है. पहले चरण में होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. बता दें कि 25 मार्च को लागू  किए गए लॉकडाउन-1 से ही होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल बंद हैं.

3. अनलॉक के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा. यह फैसला जुलाई के महीने में परिस्थिति के हिसाब से लिया जाएगा.

5. वहीं, अनलॉक के तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रेवल, मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

6. सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के इजाजत दी है. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा को खोलने की मंजूरी दे दी थी. उन्होंने कहा था कि बंगाल में इस आदेश को 1 जून से लागू किया जाएगा.

7. अब राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए अलग से कोई अनुमति या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी.

8. कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का 5.0 लागू रहेगा. इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी

9. राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान करेंगी. बफर जोन में ऐसे इलाके होंगे जहां कोरोना संक्रमण के नए मामलों के आने का खतरा ज्यादा है. बफर जोन के अंदर भी पाबंदियां जारी रखी जा सकती हैं.

10. लॉकडाउन का पांचवा चरण 30 जून तक जारी रहेगा. इस दौरान कंटेनमेंट जोन में कुछ जरूरी चीजों को अलावा कोई छूट नहीं दी जाएगी.

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