स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कीं घरेलू यात्रा की गाइडलाइन, फेसमास्क होगा जरूरी

हल्के लक्षणों वाले यात्रियों को कोविड केयर सेंटर (Covid care center) या घर में से एक जगह आइसोलेट किये जाने का विकल्प दिया जायेगा. साथ ही उनका ICMR प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट किया जाएगा. यदि शख्स टेस्टिंग में पॉजिटिव पाये जाते हैं, तो उन्हें क्लीनिकल ​​प्रोटोकॉल के तहत कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा.

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नई दिल्ली. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Union) ने रविवार को हवाई / सड़क / रेल मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दिशानिर्देश (Guidelines) जारी किए हैं. यह दिशानिर्देश भारत में कुछ राज्यों को छोड़कर घरेलू उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने की तारीख से एक दिन पहले जारी किये गये हैं. इसमें सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य फेस मास्क (Face mask) और सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग को महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों के तौर पर रखा गया है.

हालांकि, यात्रियों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya setu app) डाउनलोड करना स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने वैकल्पिक कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि उड़ान / ट्रेन / बस में केवल ऐसे यात्रियों को ही चढ़ने की अनुमति होगी, जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं.

यात्रियों को टिकट के साथ दी जायेगी क्या करें और क्या न करें की सूची
यात्रा संबंधी दिशानिर्देश अधिकतम सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं जो कोरोना वायरस प्रसार को रोकने में प्रभावी हो सकते हैं. संबंधित एजेंसियां यात्रियों को टिकट के साथ अंतिम ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ की सूची जारी करेंगीं.

हल्के लक्षणों वाले यात्रियों को कोविड केयर सेंटर या घर में से एक जगह आइसोलेट किये जाने का विकल्प दिया जायेगा. साथ ही उनका ICMR प्रोटोकॉल के अनुसार टेस्ट किया जाएगा. यदि शख्स टेस्टिंग में पॉजिटिव पाये जाते हैं, तो उन्हें क्लीनिकल ​​प्रोटोकॉल के तहत कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा.

हालांकि अगर यात्री निगेटिव पाये जाते हैं तो उन्हें घर जाने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन उन्हें अपने आप को और 7 दिनों के लिए अलग रखना होगा ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके. यदि कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो जिला निगरानी अधिकारी या राज्य / राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) को सूचित किया जायेगा.

मंत्रालय ने साफ किया कि राज्य अपने हिसाब से क्वारंटाइन और आइसोलेशन को लेकर खुद के प्रोटोकॉल को भी बना सकते हैं.

घरेलू यात्रा के लिए दिशानिर्देश (हवाई / ट्रेन / अंतर-राज्यीय बस यात्रा)

1. संबंधित एजेंसियां यात्रियों को टिकट के साथ ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ की सूची भी देंगीं.

2. सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है.

3. COVID-19 को लेकर हवाई अड्डों / रेलवे स्टेशन / बस टर्मिनलों और उड़ानों / ट्रेनों / बसों में उपयुक्त घोषणाएं की जायेंगी, जिसमें एहतियाती उपायों के पालन के बारे में बताया जायेगा.

4. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी यात्री प्रस्थान के समय थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरेंगे और केवल वही यात्री फ्लाइट / ट्रेन / बस में चढ़ सकेंगे, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखेंगे.

5. बोर्डिंग और यात्रा के दौरान, सभी यात्री फेस कवर / मास्क का उपयोग करेंगे. वे हाथ की स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता भी सुनिश्चित करेंगे.

6. हवाई अड्डों / रेलवे स्टेशनों / बस टर्मिनलों पर सामाजिक दूरियां (Social Distancing) सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे.

7. हवाई अड्डों / रेलवे स्टेशनों / बस टर्मिनलों को नियमित रूप से स्वच्छ / कीटाणुरहित किया जाएगा और साबुन और सैनिटाइज़र की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.

8. एक्जिट पॉइंट पर भी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी.

9. जिन यात्रियों में कोई लक्षण नहीं पाए गये हैं उनको इस सलाह के साथ जाने की अनुमति होगी कि वे 14 दिनों के लिए खुद के स्वास्थ्य पर नज़र रखेंगे. यदि उनमें कोई लक्षण दिखता है तो वे जिला निगरानी अधिकारी या राज्य / राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) को सूचित करेंगे.

10. जिन लोगों को रोग के लक्षणों के साथ पाया जाएगा, उन्हें अलग किया जाएगा और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा. स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में उनमें रोग की स्थिति की गंभीरता का आकलन किया जायेगा.

11. मध्यम या गंभीर लक्षण वाले लोगों को समर्पित COVID स्वास्थ्य सुविधाओं में भर्ती कराया जाएगा और तदनुसार प्रबंधित किया जाएगा.

12. हल्के लक्षणों वाले यात्रियों को कोविड केयर सेंटर (दोनों सार्वजनिक और निजी सुविधाओं) या घर में से एक जगह आइसोलेट किये जाने का विकल्प दिया जायेगा.

  • यदि शख्स टेस्टिंग में पॉजिटिव पाये जाते हैं, तो उन्हें क्लीनिकल ​​प्रोटोकॉल के तहत कोविड केयर सेंटर में ही रहना होगा.
  • हालांकि अगर यात्री निगेटिव पाये जाते हैं तो उन्हें घर जाने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन उन्हें अपने आप को और 7 दिनों के लिए अलग रखना होगा ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा सके. यदि कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो जिला निगरानी अधिकारी या राज्य / राष्ट्रीय कॉल सेंटर (1075) को सूचित किया जायेगा..
  • भारतीय रेलवे ने पिछले सप्ताह 1 जून से संचालित होने वाली 100 जोड़ी ट्रेनों की सूची जारी करने के बाद दिशा-निर्देश जारी किये. रेलवे दूरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनों में संचालित करेगा.
  • साथ ही, दो महीने के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने 25 मई से घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है.

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