लॉकडाउन / प्रवासियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने कहा- अब तक 91 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वत: संज्ञान लिया था कोर्ट ने कहा- प्रवासियों के लिए सरकार के इंतजाम नाकाफी

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नई दिल्ली. कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते प्रवासियों को हो रही दिक्कतों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब तक 91 लाख प्रवासियों को शिफ्ट किया जा चुका है। 80 फीसदी प्रवासी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 28 मई तक जवाब मांगा था
अदालत ने इस मामले में मंगलवार को स्वत: संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजदूरों की हालत खराब है। उनके लिए सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वे नाकाफी हैं। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

अदालत ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों की यात्रा, ठहरने की जगह और खाने की व्यवस्था मुफ्त होनी चाहिए। इस काम में एजेंसियों के बीच तालमेल होना चाहिए।

 

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