मास्क नहीं पहनने और जुर्माना न भरने पर सड़कों पर लगानी पड़ सकती है झाड़ू

मुंबई. मुंबई (Mumbai) में अगर आप मास्क (Mask) नहीं लगाते हैं और जुर्माना भर पाने की स्थिति में नहीं हैं तो सामुदायिक सेवा के तहत आपको सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ सकती है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (Brihanmumbai Mahanagar Palika) सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना करती है और अगर कोई जुर्माना नहीं भरना चाहता है तो उसे सामुदायिक सेवा के तहत सड़कों पर झाड़ू लगानी होगी. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण अधिकारियों ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.

के-वेस्ट निकाय वार्ड ने मास्क पहने बिना घूमने वाले कई लोगों से एक घंटे तक झाड़ू लगवाई. इस वार्ड में अंधेरी पश्चिम, जुहू और वर्सोवा आते हैं. सहायक निगम आयुक्त (के-वेस्ट वार्ड) विश्वास मोटे ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले सात दिनों में मास्क नहीं पहनने और अधिकारियों से अनावश्यक बहस करने या जुर्माना भरने से मना करने वाले लोगों से हमने सामुदायिक सेवा के तहत झाड़ू लगवाई है. मोटे ने कहा, ‘‘के-वेस्ट वार्ड में अभी तक हमने 35 लोगों से सामुदायिक सेवा करवाई है.’’

सड़क पर थूकने वालों के लिए भी नियम सख्त
अधिकारियों के मुताबिक, बीएमसी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप नियमों के तहत यह सजा दी जा रही है. इस नियम के तहत नगर निकाय सड़कों पर थूकने वाले लोगों से विभिन्न सामुदायिक सेवा करने के लिए कह सकता है. नगर निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि शुरू में अधिकतर लोग सड़कों पर झाड़ू लगाने जैसी सामुदायिक सेवा नहीं करना चाहते लेकिन जब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी जाती है तो वे ऐसा करते हैं.

वहीं इससे पहले कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी रेल पुलिस (जीआरपी) को लोकल ट्रेन में और स्टेशन पर बिना मास्क लगाए, चलने वाले लोगों पर जुर्माना करने का निर्देश दिया है. जीआरपी के आयुक्त रवींद्र शेनगांवकर को लिखे पत्र में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक अभय यावलकर ने कहा है कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा नौ सितंबर या इसके बाद नगर निकाय की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक जुर्माना किया जाए.

एमजीसीएम करता है 200 रुपये का जुर्माना
एमसीजीएम वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना करता है. यावलकर ने पत्र में कहा, ‘‘राज्य सरकार सरकारी रेल पुलिस को अधिकार देती है कि वह लोकल ट्रेनों या स्टेशन परिसर के अंदर बिना मास्क पहने लोगों पर जुर्माना कर सकती है.’’पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि यात्री सभी संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें.

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