आईएनएक्स मीडिया / दिल्ली हाईकोर्ट ने चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज की, कहा- सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका

हाईकोर्ट ने 20 अगस्त को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी इसके बाद सीबीआई ने चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था, वे 3 अक्टूबर तक तिहाड़ में रहेंगे

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नई दिल्ली. आईएनएक्स मीडिया केस के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल, कांग्रेस नेता चिदंबरम तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले 19 सितंबर को विशेष अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत दूसरी बार 14 दिन के लिए बढ़ाई थी। वे 3 अक्टूबर तक तिहाड़ में रहेंगे।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक मामले में सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मामले की जांच अहम पड़ाव पर है, लिहाजा सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका है। अदालत के मुताबिक, संभव है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

20 अगस्त को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था
इससे पहले चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने 20 अगस्त को खारिज कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया था।

सीबीआई ने 305 करोड़ रु. की अनियमितता को लेकर केस दर्ज किया
चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में चिदंबरम हिरासत में लेकर 14 दिन तक पूछताछ की थी। विशेष अदालत ने चिदंबरम को 5 और 19 सितंबर को 14-14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।

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