देश में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट का केंद्र रहा शाहीनबाग खाली कराया गया, 101वें दिन पुलिस ने उखाड़े टेंट

दिल्ली में धारा 144 लागू है और इसके मद्देनजर अब शाहीन बाग से प्रदर्शन वाली जगह कार्रवाई शुरू हो गई. दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों के टेंट को हटा दिया है.

नई दिल्ली:  कोरोना वायरस को रोकने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार ऐहतियात के तौर पर हर कदम उठा रही है. दिल्ली में कर्फ्यू जैसे हालात हैं. ऐसे में जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मूड में हैं. देश में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट का केंद्र रहा शाहीनबाग खाली कराया दिया गया है. आज 101वें दिन पुलिस ने टेंट उखाड़ दिया. हालांकि कुछ लोगो ने विरोध किया जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है.

वहीं शाहीन बाग के अलावा दिल्ली पुलिस ने जामिया, सीलमपुर, जाफराबाद, तुर्कमान गेट, मालवीय नगर, हौज रानी से भी प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है. दिल्ली में कुल आठ जगहों के प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है. अभी भी बड़ी संख्या में पुलिस वहां मौजूद हैं.  पुलिस का कहना है कि अभी खाली करवाने की कार्रवाई चल रही है. कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण हम पहले अफील कर रहे थे लेकिन आज सुबह हमने इस कार्रवाई की शुरुआत की है. शुरुआती तौर पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. अभी तक 10 से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है. उनपर कानूनी कार्रवाई होगी.

बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीनों से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था. कुछ प्रदर्शनकारी कोरोना के मद्देनज़र दिल्ली में लगाए गए धारा 144 को भी मानने से इनकार कर रहे थे. इसी साल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी. नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है. देश भर में इस कानून को लेकर विरोध हुआ. कई लोगों का कहना था कि यह कानून धर्म के आधार पर बना है जो देश के संविधान के मूल प्रस्तावना के खिलाफ है.

दिल्ली में धारा 144 लागू

कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सोमवार को ‘लॉकडाउन’ का दिल्ली में कम असर देखने को मिला. जिसके चलते दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने रात करीब आठ बजे राष्ट्रीय राजधानी में तत्काल प्रभाव से धारा 144 का कड़ाई से पालन करने के आदेश जारी कर दिए. दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि, दिल्ली में जो लोग प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे हैं, उन्हें कर्फ्यू -पास लेना जरूरी होगा. कर्फ्यू पास निकटतम जिला डीसीपी कायार्लय जारी करेगा. जबकि राष्ट्रीय राजधानी की सीमा से बाहर (गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा)दिल्ली में प्रवेश करने वालों के लिए कर्फ्यू पास उनके निकटस्थ दिल्ली जिले के पुलिस डीसीपी कायार्लय से संपर्क करना होगा.

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