NO टैक्स से 15 पर्सेंट स्लैब: एक रुपये का भी इनक्रीमेंट बढ़ा देगा टैक्स का बोझ, ये 12 लाख रुपये की बात नहीं, जानिए क्या है गणित

New Income Tax Slab: अगर 12 लाख 75 हजार रुपये से एक रुपया भी ज्यादा सैलरी हुई तो आप 15 पर्सेंट टैक्स स्लैब में आ जाएंगे.

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यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (1 फरवरी, 2025) को टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. 12 लाख रुपये सालाना आय पर यानी जिनकी सैलरी एक लाख रुपये महीना है, उन्हें जीरो टैक्स देना होगा. आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि 12 लाख 75 हजार रुपये कमाने वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, इससे अगर एक रुपया भी आपकी सैलरी ज्यादा हुई तो 15 पर्सेंट टैक्स देना होगा.

टैक्सपेयर्स को यह फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को पिछले सा 50 हजार से 75 हजार रुपये कर दिया गया था. ऐसे में अगर सैलरी 12 लाख 75 हजार रुपये सलाना है तो जीरो टैक्स देना होगा. हालांकि, अगर आपकी सैलरी 12 लाख 75 हजार से एक रुपये भी ज्यादा हुई तो 15 पर्सेंट टैक्स स्लैब में आ जाएंगे.

स्टैंडर्ड डिडक्शन वह रकम होती है जिसको आपकी आमदनी से सीधे-सीधे काटकर अलग कर दिया जाता है और बची हुई सैलरी पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स बनता है. मान लीजिए कि अगर आपकी सलाना सैलरी 10 लाख रुपये है और उसमें से 50 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन किया जाता है तो टैक्स सिर्फ 9,50,000 रुपये पर ही बनेगा.

पिछले साल 2024 में निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में बड़ा तोहफा देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया था और लिमिट को 50 हजार रुपये से 75 हजार रुपये कर दिया गया था. मान लीजिए कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपये है तो उसकी नए टैक्स स्लैब के तहत 80 हजार रुपये टैक्स की देनदारी बनती है, लेकिन 12 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार रुपये लगाकर 13 लाख पर सिर्फ 25 हजार रुपये टैक्स बनेगा.

अगर 12 लाख 75 सैलरी पर एक रुपया भी बढ़ता है तो आप 15 पर्सेंट टैक्स स्लैब में आ जाएंगे. न्यू रिजीम टैक्स स्लैब में 12 लाख से 16 लाख सैलरी वालों पर 15 पर्सेंट टैक्स लगेगा.  4 लाख रुपये तक जीरो टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख रुपये तक 5 पर्सेंट, 8 लाख से 12 लाख रुपये तक 10 पर्सेंट टैक्स, 12 लाख से 16 लाख रुपये तक 15 पर्सेंटी टैक्स, 16 लाख से 20 लाख रुपये तक 20 पर्सेंट टैक्स, 20 लाख से 24 लाख रुपये से तक 25 पर्सेंट टैक्स और 24 लाख से ऊपर 30 पर्सेंट टैक्स लगेगा.

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