नई दिल्ली. (भाषा) कोरोना वायरस (Corona Viros) के असर और लॉकडाउन (Lockdown) के हालात को देखते हुए सरकार ने बिजली कंपनियों (Electricity companies) को बड़ी राहत दी है. तीन महीने तक बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां बिजली बनाने वाली कंपनियों को कोई भुगतान नहीं करेंगी. ऐसे करने पर कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा. वहीं बिजली खरीदने के लिए जमा होने वाली रकम में भी 50 फीसद की छूट दी गई है. यह छूट नकदी की समस्या को देखते हुए दी गई है. लॉकडाउन के हालात में कंज्यूमर बिल (Bil) जमा नहीं कर रहा है. जिसके चलते कंपनियों के पास नकदी की समस्या हो गई है.
24 घंटे काम कर रहे कर्मचारी, लगातार मिल रहा कोयला
केन्द्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा है, ‘‘कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये लॉकडाउन किया गया है. लॉकडाउन के बावजूद बिजली क्षेत्र (उत्पादक, ट्रांसमिशन और सप्लाई तथा प्रणाली परिचालन) के सभी कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं. घरेलू कोयला कंपनियों से कोयले की सप्लाई और रेलवे से ढुलाई को बनाये रखने के लिये हम दोनों लोगों के संपर्क में हैं.’’
सभी राज्यों के बिजली विभागों को भी दिए गए आदेश
बिजली मंत्री आरके सिंह की ओर से इस तरह के आदेश सभी राज्यों को भी दिए गए हैं. उनसे कहा गया है कि वो राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) निर्देशित करें कि वो भी इस तरह का कदम उठाएं. तीन महीने तक किसी भी बिजली सप्लाई कंपनी भुगतान न लिया जाए. वहीं तीन महीने बाद भी इसका कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है कि जिससे नकदी के चलते बिजली की सप्लाई पर कोई असर न पड़े.