नई दिल्ली. छह महीने के लम्बे अंतराल के बाद देश में सोमवार से स्कूल खुल रहे (School Reopening) हैं. कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) के कारण स्कूलों को छह महीने से भी ज्यादा समय तक बंद करना पड़ा था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने अनलॉक 4 के तहत आंशिक रूप से स्कूल खोलने की अनुमति दी है. हालांकि उन स्कूलों को खोलने की इजाजत दी गई है जो कन्टेनमेंट जोन में नहीं हैं. बच्चों और स्टाफ की प्रवेश के दौरान स्क्रीनिंग की जाएगी. उचित शारीरिक दूसरी बनाने के अलावा बच्चों को मास्क और पानी की बोतल के अलावा सैनिटाइजर भी लेकर जाना होगा. कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे और 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाई से सम्बंधित सलाह के लिए स्कूल जाने की अनुमति है.
Himachal Pradesh: Schools reopen in the state after Govt allowed students of Class 9 to 12 to visit schools from today on a voluntary basis, for taking guidance from teachers; Visuals from schools in Dharamshala. pic.twitter.com/gXFSu1qORQ
— ANI (@ANI) September 21, 2020
अनलॉक चार के तहत पचास फीसदी टीचिंग स्टाफ को ही आने की अनुमति दी गई है. केवल कक्षा 9 से 12 के छात्र-छात्राएं ही स्कूल जा पाएंगे. दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है. केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों के अभिभावकों को स्कूल खोलने का प्लान भेजा गया है. बच्चों को स्वेच्छा से स्कूल भेजा जा सकेगा. इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है. सोमवार-मंगलवार को ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चे आ सकते हैं. बुधवार और गुरुवार को दसवीं के बच्चे स्कूल जा सकते हैं. शुक्रवार और शनिवार को नौवीं के बच्चे स्कूल जा सकते हैं.
Srinagar: Students of Class 9 to 12 can visit schools from today on a voluntary basis, for taking guidance from teachers
A student says, "I'm really excited to come to school today. Our teachers have supported us a lot. We have to take a lot of precautions."#JammuAndKashmir pic.twitter.com/P7LEqjZcBd
— ANI (@ANI) September 21, 2020
स्कूल में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा
- स्कूल परिसर में थूक नहीं सकते. कहीं भी थूकना पूरी तरह से मना है.
- चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है, बच्चे अपने साथ मास्क लेकर जाएंगे.
- एक-दूसरे के साथ कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी.
- एल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ धोने होंगे. खुद का लेकर जाएं.
- खांसी और छींक के समय नाक को ढकना अनिवार्य है.
- असहज महसूस करने का बीमारी जैसा कुछ लगने पर सम्बंधित अधिकारी या टीचर को सूचित करना होगा.
बदले नियमों के साथ खुले स्कूल, लागू है हेल्थ मिनिस्ट्री की ये गाइडलाइन
कोरोना संकट के बाद लागू लॉकडाउन के छह महीने बाद देश के कई हिस्सों में आज स्कूल खोले गए हैं. स्कूलों ने पूरी तैयारी के बाद स्कूलों को शिफ्ट के अनुसार खोले हैं. वहीं दिल्ली, गुजरात आदि राज्यों ने अभी स्कूल न खोलने का फैसला लिया है. इसके पीछे खास वजह इन राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले हैं.
सरकार ने स्कूल कॉलेज परिसरों को पूरी तरह से सैनिटाइज करके कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी थी. खासकर जिन परिसरों को COVID केंद्र बनाया गया था. उन परिसरों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन वाले पदार्थों से साफ करना होगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोजीसर (SOP) जारी किया है. टेक्निकल प्रोग्राम्स में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की भी इजाजत मिल गई है. गाइडलाइन में बताया गया है कि कक्षा में सिटिंग अरेंजमेंट भी बदला जाएगा. यहां छात्र एक दूसरे से छह फिट की दूरी में बैठेंगे. इसलिए कुर्सी-मेज की दूरी 6 फीट होनी चाहिए. कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा.
टीचिंग फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई-लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हों. छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी.
किस-किस को मिली स्कूल जाने की इजाजत
अभी नये नियम के अनुसार सभी को तत्काल परिसर में वापस नहीं बुलाया जाएगा. फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने का विकल्प दिया गया है, वैसे उनके पास ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ने का भी ऑप्शन है. स्कूल केवल उन छात्रों के लिए खुलेंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच नहीं है या दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं.
क्या होगा मोड ऑफ एजुकेशन
अभी फिजिकल टीचिंग को लेकर न तो स्कूलों और न ही कॉलेजों को अनुमति दी गई है. दोनों की अभी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखनी होगी और उन्हें एक हाइब्रिड मॉडल का पालन करना होगा. आधिकारिक नोटिस में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैंपसों में भीड़भाड़ से बचने के लिए स्कूलों और कॉलेजों दोनों को अपने एकेडमिक कैलेंडर को संशोधित करने के लिए कहा है.
Jammu: Govt has allowed students of Class 9 to 12 to visit schools from today on a voluntary basis; Visuals from Ranbir Higher Secondary School.
School Principal says,"We have conducted sanitisation & fumigation at the school. We'll ensure all #COVID19 SOPs by govt are followed" pic.twitter.com/hEZJmiDVlN
— ANI (@ANI) September 21, 2020
खोले जाएंगे लैब
कॉलेजों में प्रयोगशालाएं खुली होंगी. प्रशिक्षु छह फीट की दूरी से उपकरण इस्तेमाल करेंगे. इसके अलावा जिमनैजियम सीमित क्षमताओं के साथ खुले रहेंगे और कॉलेजों और स्कूलों में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. स्कूलों के लिए, सुबह की असेंबली की अनुमति नहीं दी जाएगी. छात्र आपस में कोई चीज शेयर नहीं कर पाएंगे.
कौन से कॉलेज और स्कूल खुलेंगे
जो स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, वही सरकारी नियमों के अनुसार खुलेंगे. परिसरों के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की अनुमति नहीं होगी. बुजुर्ग, गर्भवती माताएं, ज्यादा बीमारियों वाले लोग जो हाई रिस्क में हैं, उन्हें परिसर में नहीं बुलाया जाएगा.