कोरोना से लड़ाई में राज्यों को नहीं होगी पैसों की कमी, RBI ने उठाया बड़ा कदम

Coronavirus: RBI ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिए ओवरड्राफ्ट से जुड़े नियमों में ढील दी है. यह ढील तुरंत प्रभाव से जारी होकर 30 सितंबर 2020 तक चलती रहेंगी.

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) से पूरा देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है. राज्य सरकारें कोरोना से निपटने में पूरी तरह लगी हुई है. ऐसे में उनकी फंड की जरूरतों को पूरी करने के लिए RBI ने एक अहम कदम उठाया है. RBI ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिए ओवरड्राफ्ट से जुड़े नियमों में ढील दी है. यह ढील तुरंत प्रभाव से जारी होकर 30 सितंबर 2020 तक चलती रहेंगी.

देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू कम हो गई है. साथ ही कई राज्यों को सैलरी में भी कटौती करनी पड़ी है. RBI ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ओवरड्राफ्ट जारी रखने की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया है. इसी तरह, किसी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में किसी तिमाही में ओवरड्राफ्ट हो सकने वाले दिनों की संख्या मौजूदा 36 दिनों के दिनों से बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है.  इसके अलावा RBI के सभी नियम पहले जैसे हैं.

नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और यह 30 सितंबर, 2020 तक मान्य रहेगी. केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों ने कोरोनो वायरस के संक्रमण की जांच करने के उद्देश्य से जनता के बीच सामाजिक दूरियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं. 14 अप्रैल तक एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउ लागू है और इसने आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है. सरकारों ने महामारी से निपटने के लिए अपने संसाधनों को लगाना शुरू कर दिया है.

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