सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर किया ये ऐलान
पुरानी पेंशन ओपीएस वह पेंशन योजना थी जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी. ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ DA (महंगाई भत्ता) भी बढ़ जाता था. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है. सरकार ने इसे चुनने की छूट दी है.
नई दिल्ली. सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नए फैसले के तहत, सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को ‘पुरानी पेंशन स्कीम’ (Old Pension Scheme Latest News) में शामिल होने की छूट दी है. अगर आसान शब्दों में कहें तो केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उससे पहले सरकारी नौकरी शुरू की है. अब वो पुरानी पेंशन योजना का फायदा भी उठा सकते हैं, भले ही उनका अपाइंटमेंट (Appointment) इस तारीख के बाद हुआ हो. ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) का लाभ दिया जाएगा. दरअसल पुरानी पेंशन ओपीएस वह योजना थी जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी. ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ DA (महंगाई भत्ता) भी बढ़ जाता था. जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है. आपको बता दें कि केंद्र में OPS को पहली जनवरी 2004 से लागू किया गया था. इसके बाद नई पेंशन योजना (New Pension Scheme, NPS) आई. हालांकि सरकारी कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं. वे पुरानी पेंशन योजना को अच्छा मानते हैं.
क्या है मामला- सरकारी सेवा में रिक्रूटमेंट का रिजल्ट अगर 1 जनवरी 2004 से पहले डिक्लेयर हो चुका है लेकिन अपाइंटमेंट या जॉइनिंग पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल एक्जाम के कारण लेट हुई तो इसके लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है. यह एडमिनिस्ट्रेशन की खामी है. इसलिए ऐसे कर्मचारियों को One time ऑप्शन दिया जा रहा है. वे पेंशन विभाग को इस बारे में लिखें और पुरानी पेंशन का बेनिफिट लें. इसके लिए सरकार ने 31 मई 2020 तक का वक्त दिया है.
पुरानी पेंशन NPS से ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसमें बेनिफिट ज्यादा हैं. इसमें पेंशनर के साथ उसका परिवार भी सुरक्षित रहता है. छूटे कर्मचारियों को अगर OPS का बेनिफिट मिलता है तो इससे उनका रिटायमेंट सिक्योर हो जाएगा. सरकारी आदेश में कहा गया है कि OPS के लिए एलिजिबल होने के बाद इन कर्मचारियों का NPS खाता बंद कर दिया जाएगा. सरकार ने सभी विभागों से इस आदेश को लागू करने को कहा है.
एनपीएस क्या है- 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई है. वहीं कई राज्यों में पहली अप्रैल 2004 से NPS लागू हुई. खास बात यह है कि NPS में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे. इस योजना में नए कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% Contribution लिया जाता है. जबकि सरकार 14% Contribution करती है.
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 में नई पेंशन योजना लागू की. इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए और निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए गए थे. अगर पेंशन फंड का शेयर बाजार, बॉन्ड में निवेश का रिटर्न अच्छा रहा तो PF और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है.
लेकिन कर्मचारी इस पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि रिटर्न अच्छा होगा, यह पहले से कैसे कहा जा सकता है. अगर पैसा डूब गया तो उसका नुकसान कर्मचारी का है. इसलिए वे NPS का विरोध कर रहे हैं.