80 लाख कर्मचारियों के PF खाते में सरकार डालेगी पैसे, हर महीने 15 हजार कमाने वालों के बचेंगे इतने रुपये
निम्न आय वर्ग के करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायेदा पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला लिया है कि अगले तीन महीने तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी + 12 फीसदी की रकम EPFO में अपनी तरफ से जमा करेगी. किसको मिलेगा इसका लाभ...
नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार से देश को बचाने के लिए केंद्र सरकार अलग-अलग श्रेणी के लोगों के लिए कई राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है. निम्न आय वर्ग के करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायेदा पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह फैसला लिया है कि अगले तीन महीने तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12 फीसदी + 12 फीसदी की रकम EPFO में अपनी तरफ से जमा करेगी. देश में संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है. इसके साथ ही इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को भी फायदा मिलेगा.
सिर्फ इन लोगों को मिलेगा फायदा?
लेकिन इस योजना की कुछ शर्तें हैं. सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90 फीसदी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से कम है. यानी 15 हजार से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.
कैसे होगी बचत?
अब हम आपको बताते हैं कि सरकार के इस कदम से 15 हजार रुपये तक कमाने वाले एक कर्मचारी को हर महीने कितनी बचत होगी. वैसे अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग तरीके से बेसिक सैलरी तय करती हैं.
क्या है कैलकुलेशन?
एक अनुमान के मुताबिक, महीने में 15 हजार रुपये पाने वाले कर्मचारी की (बेसिक+डीए)- 7000 हजार रुपये है. इस रकम में से ही 12 फीसदी EPF काटी जाती है, यानी 840 रुपये और इतनी ही रकम एम्पलॉयर की तरफ से भी योगदान दिया जाता है. अब सरकार ने कहा कि वह अगले तीन महीनों तक एम्प्लॉयी और एम्पलॉयर, दोनों के हिस्से का 12-12% फीसदी रकम PF खाते में जमा कराएगी. यानी एम्प्लॉयी के हिस्से का 840 रुपये और एम्पलॉयर के हिस्से का भी 840 रुपये सरकार देगी. इस तरह से सरकार कुल 1680 रुपये जमा कराएगी.
अलग-अलग हैं कंपनियों के नियम
अब अगर बचत की बात की जाए तो 15 हजार वेतन वाले कर्मचारी को करीब हर महीने 1680 रुपये की बचत होगी. और इस हिसाब से तीन महीने में उसे करीब 5040 रुपये की कुल बचत हो सकती है. हालांकि कुछ कंपनियां एम्पलॉयर का हिस्सा भी कॉस्ट टू कंपनी (CTC) में जोड़ देती है.
75 फीसदी तक PF का पैसा निकाल सकते हैं
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि कर्मचारी EPFO में जमा कुल रकम का 75 फीसदी या तीन महीने की सैलरी के बराबर की रकम निकाल सकते हैं. सरकार इसके लिए ईपीएफ के रेगुलेशन में संशोधन करेगी. सरकार के इस कदम से 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.