सरकार ने दी शोर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को मंजूरी, अब 3 से 11 महीने तक का हो सकेगा बीमा

देश में कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करने की इजाजत दे दी है. इस पॉलिसी के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कवरेज दी जाएगी.

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नई दिल्ली. देश में कोरोना संकट को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करने की इजाजत दे दी है. इस पॉलिसी के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कवरेज दी जाएगी. IRDA के अनुसार छोटी अवधि की बीमा पॉलिसी जो कोविड-19 के लिए कवरेज देती हैं, वह समय की जरूरत हैं. छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा की अवधि 3-11 महीने की होगी.

कोरोना काल में बीमा कंपनियों को इजाजत
बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की अनुमति वर्तमान दौर में बड़ी सौगात है. इरडा ने 23 जून को कोविड-19 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लांच करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है. इरडा के सर्कुलर के मुताबिक कंपनियों के लिए जारी दिशा निर्देश 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे. जरूरत के मुताबिक उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. कोविड-19 को कवर करनेवाली विशेष शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इरडा ने वक्त की जरूरत बताया है.

कोविड-19 को कवर करेगी ये पॉलिसी 
इरडा के मुताबिक बीमा करनेवाली कंपनियों को कोविड-19 के लिए विशेष शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करने की इजाजत दी जाती है. शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी को कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 11 महीनों की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है. 3 महीने से कम की पॉलिसी टर्म को इरडा ने इजाजत नहीं दी है. बीमा कंपनियां शॉर्ट टर्म पॉलिसी को व्यक्तिगत या ग्रुप पॉलिसी के तौर पर पेश कर सकती हैं. स्वास्थ्य बीमा कंपनियां सिर्फ कोविड-19 से संबंधित ही शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस कर सकेंगी. लाइफटर्म, नवीनीकरण, प्रवास और पोर्टेबेलिटी की सुविधा शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी में नहीं जोड़ा जा सकता.

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