क्या आपको मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ‘नोटिस’, तो इस बार घबराए नहीं बल्कि हो जाए खुश

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) इन दिनों टैक्सपेयर्स और कंपनियों को ई-मेल भेज रहा है. इसमें बकाया टैक्स रिफंड (Refund) की जानकारी दी जा रही है. अगर ऐसा ई-मेल मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है. बल्कि, आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि पुराना फंसा रिफंड आसानी से मिल जाएगा.

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नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पिछले दिनों स्टार्टअप, कंपनियों और टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को मिलाकर कुल 1.72 लाख लोगों को ई-मेल भेजकर बकाया टैक्स डिमांड के बारे में जानकारी मांगी है. सीबीडीटी आठ अप्रैल से करदाताओं को कोरोना महामारी की स्थिति में मदद के लिये तेजी से टैक्स रिफंड कर रहा है. इसीलिए ये नोटिस भेजे गए है.

इस मामले पर टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली कहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अबतक 14 लाख  टैक्सपेयर्स को 9,000 करोड़ रुपये का रिफंड दिया है. उन्होंने बताया कि टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका पुराना रिफंड आ गया है. या फिर इसका मामला किसी कोर्ट में तो नहीं चल रहा है. आप उस ई-मेल का जवाब देकर अपने पुराने रिफंड को पा सकते है. अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपका रिफंड जीरो भी हो सकता है.

शरद कोहली कहते हैं कि टैक्सपेयर्स के पास एक अच्छा मौका है. वे रिफंड जल्दी पा सकते है.  इसे वसूली का नोटिस या डराने जैसी बात बिल्कुल नहीं समझी जाए.आपको बता दें कि देश में अब तक टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से से जैसे ही लोगों को ईमेल कंफर्मेशन आ रहा है उनका रिफंड भी तेजी से किया जा रहा है. नए मामलों को असेसमेंट के बाद ईमेल भी भेजने का सिलसिला लगातार जारी है. आंकड़ों के मुताबिक विभाग आने वाले कुछ दिनों में करीब चार हजार करोड़ रुपये का रिफंड और जारी करेगा.

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