अब बिना कोई पैसे दिए, घर बैठे 10 मिनट में बन जाएगा PAN कार्ड, बच जाएंगे हजारों के जुर्माने से
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) से पैन कार्ड की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है. IT डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जा कर मिनटों में PAN Card बनवा सकते हैं.
नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) से पैन कार्ड की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है. IT डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जा कर मिनटों में PAN Card बनवा सकते हैं. जिस किसी के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) है उन्हें आसानी से e-PAN मिल सकता है. e-PAN का मतलब ऑनलाइन द्वारा जनरेटेड पैन कार्ड है. खास ये बात है कि अब महज 10 मिनट में कोई भी अपना पैन कार्ड बनवा सकता है. पैन कार्ड नहीं होने पर आपके कई काम रुक सकते हैं और इस वजह से आप पर हजारों का जुर्माना भी लग सकता है. e-PAN हर मायने में लेमिनेटेड पैन कार्ड की तरह ही है. इसका इस्तेमाल भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, बैंक अकाउंट खोलने, डिमैट अकाउंट खोलने या अन्य किसी भी जरूरत के लिए कर सकते हैं.
Instant is the new NORMAL! No more waiting time!
Get your PAN instantly. Just visit the e-filing portal of IT Department to generate your ePAN within minutes.
Click to apply now: https://t.co/zSdDqOUlRA@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia@PIB_India#InstantPAN#ePAN pic.twitter.com/VipjAwD6nG— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 5, 2020
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Instant PAN through Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा और फिर ‘Get New PAN’ को चुनना होगा. आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जायेगा. OTP वैलिडेशन के बाद आपको e-PAN जारी कर दिया जायेगा.
2. इसमें आवेदनकर्ता को pdf फॉर्मेट में पैन कार्ड की एक कॉपी मिलती है, जिसपर QR Code होता है. इस क्यूआर कोड में आवेदक का डेमोग्राफिक डिटेल व फोटो होता है. आवेदन करते समय में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 डिजिट का एक नंबर भेजा जाता है. इसी नंबर की मदद से e-PAN डाउनलोड किया जा सकता है. इसकी एक कॉपी आवेदन की ई-मेल आईडी पर भी भेजी जाती है. लेकिन, आधार से ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने e-PAN से जुड़े नियमों में बदलाव कर इसे सरल बनाया है.
3. NSDL और UTITSL के जरिये भी पैन कार्ड जारी किया जाता है. लेकिन, इन दोनों ईकाईयों से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक तय चार्ज देना होता है. इसके उलट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड मिलता है.
4. इंस्टैंट पैन फैसिलिटी (Instant PAN Facility) के तहत आपको कोई विस्तृत फॉर्म नहीं भरना होता है. जरूरी जानकारी आपके आधार से ही जुटा ली जाती है. इसके साथ ही, पैन कार्ड और आधार कार्ड स्वत: ही लिंक हो जाते हैं. लिकिंग के लिए आपको अगल से कुछ नहीं करना होता है.
5. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इंस्टैंट पैन के लिए करीब 10 मिनट ही लगते हैं. अब तक कुल 6.7 लाख लोगों का इंस्टैंट पैन जेनरेट किया जा चुका है.