GST रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार बना रही ये प्लान, हो सकता है बड़ा बदलाव…!
केंद्र सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है. इस प्रोसेस को सरकार पहले से सख्त बनाने का प्लान कर रही है.
बैठक में इस बारे में हुआ विचार विमर्श
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद की कानूनी समिति (लॉ कमेटी) की बैठक आयोजित की गई है. इनमें से एक सूत्र ने कहा, ”जीएसटी एक्ट में कुछ चीजों को लेकर बदलाव की जरूरत है. इनमें जीएसटी के नकली चालान के मसले, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सख्त करना और अन्य कानूनी प्रावधानों पर काम करना शामिल है.”
फर्जी मामलों पर लगेगी रोक
लॉ कमेटी कर रही विचार
लॉ कमेटी ने बताया कि वह फेक इनवॉयसिंग को रोकने के लिए प्लान बनाएगी और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्लान बनाएगी.
क्यों जरूरी है GST Registration
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया. जीएसटी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में एक समान कर लागू करना था. देश में करदाताओं को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि जीएसटी ने पहले के तमाम करों की जगह ले ली है जिन इकाइयों और कंपनियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख से अधिक है, उन्हें एक सामान्य करदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है.
अभी कितना समय लगता है GST रजिस्ट्रेशन
बता दें अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में करीब से एक हफ्ते तक का समय लग जाता है. इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है और साथ में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स-
>> आवेदक का पैन नंबर
>> आधार नंबर.
>> बिजनेस रजिस्ट्रेशन का सबूत या इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट.
>> प्रमोटर्स/डायरेक्टर की तस्वीरों समेत पहचान और पते के सबूत.
>> ऑफिस का एड्रेस प्रूफ.
>> बैंक अकाउंट स्टेटमेंट/कैंसल्ड चेक.
>> डिजिटल हस्ताक्षर.
>> लेटर ऑफ ऑर्थराइजेशन/बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर ऑर्थराइज्ड सिग्नेटरी.
>> जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस.