6 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर्स को राहत, अब घर बैठे आधार कार्ड से हो जाएगा ये काम
श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने रविवार को एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि EPFO सब्क्राइबर्स अब जन्म तिथि अपडेट करने के लिए आधार कार्ड को वैलिड प्रुफ दे सकते हैं. कोविड-19 महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए यह फैसला लिया गई है.
नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अब जन्मतिथि में अपडेट करने के लिए ऑनलाइन वैलिड प्रुफ के तौर पर आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक्सेप्ट करेगा. e-KYC प्रक्रिया में सब्सक्राइबर्स को जन्म प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है. श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी है.
मंत्रालय ने क्या कहा?
श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘COVID-19 महामारी के इस दौर में ऑनलाइन सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. EPFO ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ताकि पीएफ मेंबर्स जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकें. इस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के लिए KYC अनुपालन बढ़े.’
क्या है शर्त?
इस बयान के मुताबिक, आधार कार्ड में पंजीकृत जन्म तिथि को ई-केवाईसी के लिए वैलिड प्रुफ माना जाएगा. लेकिन, इसमें एक शर्त यह भी है कि दोनों जन्म तिथि में केवल 3 साल से कम का अंतर हो. पीएफ सब्सक्राइबर्स इस प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं.
क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए निर्देश
कहा जा रहा है कि इस कदम के बाद EPFO अपने सब्सक्राइबर्स की जन्म तिथि ऑनलाइन ही वैलिडेट कर सकेगा. इसके लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की मदद ली जाएगी. इस प्रकार त्वरित रूप से प्रोससिंग के जरिए ही ऑथेन्टिकेशन पूरी हो जाएगी. इस संंबंध में EPFO ने अभी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नोटिफिकेशन जारी कर आदेश दिया है कि वो आनलाइन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें.
इसके पहले, EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को 3 महीने की बेसिक सैलरी और महगाई भत्ते को नॉन—रिफंडेबल एडवांस के तौर पर विड्रॉल की अनुमति दी थी. EPFO का यह कोविड-19 महामारी के समय में वित्तीय संकट से निपटने के लिए उठाया था. हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं मेंबर्स के लिए था, जिन्होंने केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया होगा.