PF खाताधारकों को बड़ी राहत! EPFO ने इन नियमों को बनाया आसान
ईपीएफओ (EPFO) ने 3 अप्रैल को जारी सर्कुलर में पीएफ खाताधारकों के लिए अपने रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि में बदलाव करने और साथ ही इंडीविज्युअल को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार के साथ को लिंक करना आसान बनाया है.
नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी है. ईपीएफओ (EPFO) ने 3 अप्रैल को जारी सर्कुलर में पीएफ खाताधारकों के लिए अपने रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि में बदलाव करने और साथ ही इंडीविज्युअल को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार के साथ को लिंक करना आसान बनाया है. सर्कुलर के मुताबिक, पीएफ खाता में दर्ज जन्मतिथि और आधार में दर्ज जन्म की तारीख में तीन साल से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए.
UAN को आधार से लिंक करने के प्रोसेस को आसान बनाने से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के सब्सक्राइबर्स को EPFO की ऑनलाइन सर्विसेज जैसे EPF अकाउंट से एडवांस, नॉमिनेशन का फायदा उठा सकेंगे.ईपीएफओ की ई-सेवा पोर्टल पर कई ऑनलाइन सर्विसेज को लेने के लिए एक ईपीएफ सदस्य को अपने UAN के साथ आधार लिंक आवश्यक है. हालांकि, इनमें से कइयों को ईपीएफ और आधार रिकॉर्ड्स में जन्मतिथि का मिलान नहीं होने से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है.
EPFO Issues Revised Instructions to Facilitate PF Members to Rectify their Date of Birth#IndiaFightsCorona #EPFO #CoronavirusOutbreak #SocialSecurity #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/SOF90otSc4
— EPFO (@socialepfo) April 7, 2020
ऑनलाइन जमा कर सकते हैं अनुरोध
ईपीएफ ने कहा, पीएफ सब्सक्राइबर करेक्शन (सुधार) के लिए अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इससे ईपीएफपीओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ तत्काल ऑनलाइन जन्मतिथि का सत्यापन कर सकेगा. इससे अनुरोध को अमल में लाने में लगने वाला समय कम होगा.इससे पहले EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 की वजह से तीन माह की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता नॉन-रिफंडेबल एडवांस के रूप में निकालने की अनुमति दे दी थी. हालांकि, यह सुविधा ऐसे पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिनका केवाइसी पूरा है. अब इस फैसले से ऐसे पीएफ सब्सक्राइबर्स को अपने अकाउंट का केवाइसी कराने में मदद मिलेगी, जिन्हें जन्मतिथि में सुधार करवाना है.