नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने कोरोना संकट के बीच आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मोटर व्हीकल से जुड़े फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों (Motor Vehicle Documents) की वैधता (Validity) 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे लोगों अपने वाहन के एक्सपायर (Expiring) हो रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा. आसान शब्दों में समझें तो अगर मोटर व्हीकल से जुड़ा आपका कोई दस्तावेज इस बीच एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप उसे 31 दिसंबर 2020 तक रिन्यू (Renew) करा सकते हैं. यही नहीं सरकार ने आपके एक्सपायर हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है.