कटाई, बुवाई और हाईवे पर खुले ढ़ाबों को जल्द मिल सकती है लॉकडाउन से छूट!
CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि, मछली पकड़ने और फार्मा उद्योग को लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान छूट मिलने की संभावना है. इसके साथ हाईवे पर खुले ढाबों, ट्रक की मरम्मत करने वाली दुकानों और स्थानीय मजदूरों के साथ निर्माण कार्यों को भी उन जिलों में काम करने की अनुमति दी जाती है, जहां सीओवीआईडी -19 का कोई मामला नहीं हुआ है.
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते 24 मार्च को लगाए गए 21 दिन के राष्ट्रीय लॉकडाउन के आखिरी दिन देश को संबोधित किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर बड़ा ऐलान किया. पीएम मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है. CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि, मछली पकड़ने और फार्मा उद्योग को लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान छूट मिलने की संभावना है. इसके साथ हाईवे पर खुले ढाबों, ट्रक की मरम्मत करने वाली दुकानों और स्थानीय मजदूरों के साथ निर्माण कार्यों को भी उन जिलों में काम करने की अनुमति दी जाती है, जहां सीओवीआईडी -19 का कोई मामला नहीं हुआ है.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कटाई और बुवाई की गतिविधियों को सख्त सामाजिक दूरी के मानदंडों के साथ अनुमति दी जाएगी. असम और मेघालय सहित कई राज्यों ने पहले ही शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है.
उद्योग एवं वाणिज्य संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने रविवार को सुझाव दिया कि विभिन्न क्षेत्रों को उनके इलाके में कोरोना वायरस के संक्रमण की तीव्रता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे खोला जाना चाहिये. संगठन ने कहा कि किसी इलाके में संक्रमण के मामलों की संख्या के आधार पर उसे लाल, पीले या हरे इलाके में वर्गीकृत किया जा सकता है.
कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस में कामकाज को खुली छूट
इस बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखी चिट्ठी में कहा है कि लॉकडाउन में दी गई पुरानी छूट सख्ती से बहाल किया जाए. कई राज्यों में ट्रकों की आवाजाही में रुकावट पर गृह मंत्रालय ने आपत्ति जताई है और कामगारों को आने जाने के लिए पास नहीं मिलने की शिकायत दूर करने को कहा गया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि ट्रकों की आवाजाही के लिए कोई स्पेशल पास की जरूरत नहीं होगी. जिन फैक्ट्री को छूट मिली है उनके कर्मचारियों को आने जाने से ना रोका जाए. कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस में कामकाज को खुली छूट दी जाए.
तीन चरण में खालें उद्योग
CII ने अपनी रिपोर्कट में कहा है कि उद्योगों को तीन चरणों में खोला जाना चाहिये. पहले चरण में दवा, विनिर्माण, कपड़ा व परिधान, खाद्य प्रसंस्करण और खनिज एवं धातु को खोला जाना चाहिये. इसके बाद एक या दो सप्ताह का अंतराल लेकर दूसरे चरण में कृषि बाजारों, खाद्य एवं किराना डिलिवरी समेत ई-वाणिज्य, वाहन तथा वैसे रसायन जिनका इस्तेमाल साफ-सफाई में किया जाता है, इन्हें खोला जाना चाहिये. इसके एक या दो सप्ताह बाद तीसरे चरण में बचे क्षेत्रों को खोला जाना चाहिये.