अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों को बड़ी राहत, वीजा नियमों में ढील से पत्नी-बच्चों को मिली छूट
नए नियमों के मुताबिक, ऐसे लोग जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे देश में रह गए हैं और उनके माता/पिता या पति/पत्नी अमेरिका में हैं तो उन्हें अमेरिकी यात्रा की इजाजत दी गई है.
वीजा नियमों में ढील, जानिए नए नियमों के बारे में- अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट (US State Department) की नई गाइडलाइन के मुताबिक कॉन्सुलेट ऑफिस (Consulate office) खुलने के बाद ऐसे लोग अपने वीजा परमीशन के जरिए अपने पति/पत्नी या माता/पिता के पास जाने के लिए अमेरिका की यात्रा कर सकते है.
जो पति/पत्नी या बच्चे अपने परिवार के फैमिली फंक्शन, शादी या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में भारत में आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहीं फंसे रह गए, क्योंकि 31 दिसंबर तक वीजा बैन लगा दिया गया.
भारतीयों को मिली बड़ी राहत-यह उन कई लोगों के लिए बड़ी राहत है जो वीजा नियमों में बदलाव और लॉकडाउन के कारण भारत में फंस गए हैं. भारतीय आईटी कंपनियों ने अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन की आलोचना की थी. वीजा निमयों में नई प्रतिबंधों के कारण भारत की यात्रा करने वाले कई लोग अमेरिका नहीं लौट पाए हैं.
एचवनबी वीजा के बारे में जानिए…
>> अमेरिका में काम कर रही कंपनियां अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी देना चाहती है तो कर्मचारी एचवनबी वीजा लेकर ही अमेरिका में किसी कंपनी में काम कर सकता है. भारत से बड़ी संख्या में आईटी प्रफेशनल्स एचवनबी वीजा के साथ अमेरिका में काम करने जाते हैं.
>> एचवनबी वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है जिसे अधिकतम 6 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है. एचवनबी वीजा खत्म होने के बाद आवेदकों को अमेरिका में नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है. इसके लिए आवेदक को ग्रीन कार्ड दिया जाता है.
>> अगर एचवनबी वीजा खत्म होने के बाद आवेदक को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तो उसे अगले एक साल अमेरिका से बाहर रहना होगा और एक साल बाद फिर से एचवनबी वीजा के लिए आवेदन करना होगा.
>> यह वीजा काम करने और अमेरिका में स्थायी नागरिकता के आवेदन दोनो के लिए दिया जाता है. लेकिन आवेदक को वीजा खत्म होने से पहले ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा.
>> इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसके लिए कोई भी विदेशी आवेदन कर सकता है. इस वीजा के तहत वीजाधारक अपने बच्चों और पति/पत्नि को अमेरिका ला सकता है. वो भी उतने ही साल अमेरिका में रह सकते हैं जितना उनको लाने वाले वीजाधारक की वीजा अवधि है.
>> इस वीजा के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है -इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि इस वीजा के लिए लिए ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है केवल बैचलर डिग्री और किसी अमेरिका में काम करने वाली कंपनी से ऑफर लैटर इसके लिए जरूरी है.