नई दिल्ली. केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान (Consumer Affairs and Food and Public Distribution Minister Ram Vilas Paswan) ने दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना नियमों (AAY-Antyodaya Anna Yojana) में बदलाव किया है. उन्होंने ट्विटर पर ट्विट के जरिए बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है इस संबंध में दिल्ली हाइकोर्ट के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए.आपको बता दें किअन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय) केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत दस लाख गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई योजना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं और धान प्रति माह बहुत सस्ती दर पर प्रदान किया जाएंगा.
दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है के संबंध में माननीय #दिल्ली_उच्च_न्यायालय के निर्देशों को मैंने गंभीरता से लिया है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। 1/4 @fooddeptgoi @CMODelhi
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 23, 2020
अब क्या हुआ अंत्योदय अन्न योजना नियमों (AAY-Antyodaya Anna Yojana) बदलाव- राम विलास पासवान ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशनकार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) राशनकार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है.
अन्त्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएंगा. अन्त्योदय परिवार के लिए चुने गए आवेदक के परिवार को अन्त्योदय राशन कार्ड मान्यता प्राप्त करने के लिए अद्वितीय कोटा कार्ड प्रदान किया जाएंगा.
राज्य सरकारों से यह भी आग्रह है कि दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त मुफ्त अनाज वितरण का भी समुचित लाभ सुनिश्चित करें.
जानिए अन्त्योदय अन्न योजना के बारे में सबकुछ…
(1) लाभार्थी को 35 किलोग्राम गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएंगा. लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए. लाभार्थी नामित प्राधिकारी द्वारा जारी अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए चयनित होना चाहिए.
(2) अन्त्योदय अन्न योजना के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज-लाभार्थी जिस क्षेत्र का रहवासी है, उस क्षेत्र के संबंधित पटवारी द्वारा जारी किया लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए. आवेदक को राशन कार्ड से हटाया गया प्रमाणपत्र प्रमाण पत्र या आवेदक के पास पाहिले से कोई राशन कार्ड नहीं था दिखाने वाला प्रमाण पत्र.
(3) आवेदक के इस आशय का एक हलफनामा कि उसने पहले कोई राशन कार्ड धारण नहीं किया है. आवेदक को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. निवास प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण पत्र.
(4) अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करें और कहां संपर्क करें-ग्रामीण क्षेत्र के लिए-ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र के पंचायत प्रधान का उस व्यक्ति के परिवार के सदस्य की आय आदि के विवरण के साथ एक साधे कागज पर आवेदन करना होगा.
(5) ग्राम सभा यह तय करेगी कि ऊस व्यक्ति का परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है या नहीं है. इस योजना के लिए लाभार्थी के परिवार का चयन होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूची को अनुमोदित किया जाएगा. शहरी क्षेत्र के लिए व्यक्ति को नगर निगम से संपर्क करने की आवश्यकता है.