नई दिल्ली. सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड (Ration Card) को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है. कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन डिपार्टमेंट ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी. डिपार्टमेंट ने कहा कि तब तक लाभार्थियों को कोटा के माध्यम से अनाज लेने से नहीं रोका जा सकता है. अगर किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं तो उन्हें राशन देने से कोई नहीं मना कर सकता है. मार्च के अंत लॉकडाउन लगाने के बाद ही केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने का ऐलान किया था.
राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, अब इस बात की नहीं करनी होगी चिंता
सोमवार को सरकार ने जानकारी दी कि सभी राज्यों व यूनियन टेरिटरी (UTs) के लिए आधार नंबर को राशन कार्ड (Ration Card) से लिंक करने की डेडलानइन को 30 सिंतबर 2020 तक बढ़ा दी गई है. इस बीच किसी भी लाभार्थी को राशन कार्ड के जरिए अनाज खरीदने से मना नहीं किया जा सकता है.
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