पटना. बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों (Bihar Assembly Elections) से पहले बिहार सरकार के कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है. देर शाम खत्म हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में करीब 64 एजेंडों पर मुहर लगी. इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल बसों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. जिसके लिए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली में भी संशोधन किया गया. इस फैसले के बाद अब स्कूल बसों में मौजूद सीटों से ज्यादा बच्चों को नहीं लिया जा सकेगा. साथ ही स्कूल बस और अन्य वाहनों में सीट की संख्या को लेकर बोर्ड भी लगाना होगा. इसके साथ ही नीतीश सरकार ने कई सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी चुनाव से पहले सौगात दी है. वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी के साथ ही सरकारी अमले को रुझाने का प्रयास सरकार ने किया है.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले के मुताबिक अब लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मजदूर या चालक के घायल होने पर इलाज स्वास्थ विभाग कराएगा. चुनाव को देखते हुए स्वीप कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. वहीं, अगनवारी वसेविका का भत्ता 1150 से बढ़ाकर 1450 कर दिया गया है. मिनी आगनवाड़ी सेविका का भत्ता 900 से बढ़कर 11,30 कर दिया गया है. तालीमी मरकज वालों के इपीएफ में 1000 रुपये की वृद्धि की गई है. रसोइया का भत्ता 500 से बढ़ा कर 650 किया गया है. किसान सलाहकार का भत्ता बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है. एससी-एसटी कल्याण विकास मित्रों के भत्ते में 1200 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
इनको भी मिला तोहफा
गैर सरकारी प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक टीचरों के वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इन्हें एक अक्टूबर से इपीएफ का भी लाभ मिलेगा. अराजकीय मदरसा वाले और अराजकीय संस्कृत विद्यालों के टीचर्स के इपीएफ में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. एक अक्टूबर से इपीएफ का लाभ इन्हें मिलने लगेगा.
कारगिल चौक, गांधी मैदान से NIT अशोक राजपथ में एलिवेटेड रोड बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है. 422 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है. स्पोर्ट्स सचिवालय को जल्द नया रूप मिलने वाला है. अब स्कूली वाहनों में सीट से अधिकस्कूली बच्चे नहीं बैठ पाएंगे. क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठने पर अब जुर्माना लगेगा. गाड़ी का लाइसेंस भी रद्द होगा. वहीं राज्य सरकार ने मोटर एक्ट बिल में भी संसोधन किया है. वहीं बिजली कम्पनी को 569.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. अब सरकार गांव-गांव बिजली पहुंचाएगी. भूमि दाख़िल खारिज नियमावली में भी संशोधन किया गया है.