तरुण तेजपाल को बड़ी राहत:दुष्कर्म मामले में तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक बरी, गोवा की अदालत का फैसला; साढे़ सात साल पहले जूनियर पत्रकार ने आरोप लगाया था

ये केस गोवा के मापुसा के सेशन कोर्ट में चल रहा था। एडिशनल जज क्षमा जोशी ने इस साढ़े सात साल पुराने केस में पिछले महीने फैसला सुरक्षित रखा था। तेजपाल के कहने पर केस की सुनवाई बंद कमरे में की गई।

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पणजी. तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के मामले में बड़ी राहत मिली है। गोवा सेशन कोर्ट ने साढ़े सात साल बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तेजपाल पर तहलका मैगजीन की एक महिला कर्मचारी ने गोवा के ग्रैंड हयात होटल की लिफ्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।

बंद कमरे में हुई सुनवाई
ये केस गोवा के मापुसा के सेशन कोर्ट में चल रहा था। एडिशनल जज क्षमा जोशी ने इस साढ़े सात साल पुराने केस में पिछले महीने फैसला सुरक्षित रखा था। तेजपाल के कहने पर केस की सुनवाई बंद कमरे में की गई। इस मामले में गोवा पुलिस का पक्ष स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रांसिस्को तवोरा ने रखा, वहीं वकील राजीव गोम्ज और आमिर खान ने कोर्ट में तेजपाल का केस लड़ा।

पहले 3 बार टला था फैसला
तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन जज क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था। फिर 12 मई को फैसला 19 मई तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिर 2 दिन के लिए टालते हुए 21 मई को फैसला सुनाने के लिए कहा था। कोर्ट का कहना था कि कोरोना महामारी के चलते स्टाफ की कमी है इसलिए फैसला टाला जा रहा है।

क्या है मामला?
2013 में तेजपाल के साथ काम करने वाली एक युवती ने उन पर गोवा के एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में रेप का आरोप लगाया था। 30 नवंबर 2013 को तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अपील भी की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। मई 2014 से तेजपाल जमानत पर हैं।

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