मनी लॉन्ड्रिंग मामला: रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली HC में कल होगी सुनावई
ईडी का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें हिरासत में लेना जरूरी है. हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करनी है. वहीं वाड्रा के वकील ईडी के इन दावों को खारिज कर चुके हैं.
नई दिल्ली: लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में फंसे प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था और हिरासत में लेकर पूछताछ की बात कही थी.
जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं वाड्रा- ईडी
गौरतलब है कि रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत से इस मामले में अग्रिम जमानत मिली हुई है और जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने निचली अदालत के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है. जांच एजेंसी का कहना है कि इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वहीं वाड्रा के वकील ईडी के इन दावों को खारिज कर चुके हैं. वाड्रा के वकील ये साफ कर चुके हैं कि जब भी जांच एजेंसी उनके मुवक्किल को बुलाती है, वह उसके सामने पेश होते हैं. वाड्रा के वकील का कहना है कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है.