मोदी कैबिनेट के फैसले: ई-सिगरेट बैन, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस
रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार तोहफा देगी. मोदी कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों को इस साल 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया है. इसका फायदा रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. इस पर 2024 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इसके साथ ही मोदी सरकार ने ई-सिगरेट पर भी बैन लगा दिया है.
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला किया है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने ई-सिगरेट को पूरी तरह से बैन कर दिया है. मोदी कैबिनेट ने आज कई कई अहम फैसले लिए. केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बार रेलवे के 11 लाख 52 हजार कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा. इस पर रेलवे को 2024 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
Union Minister Prakash Javadekar: For 11 lakh railway employees, this govt has consistently for last 6 years, being giving record bonus, equivalent to the wage of 78 days. This year also, 11,52,000 employees will get 78 days wage as bonus. This is the reward for productivity. pic.twitter.com/XnDpz2uHfc
— ANI (@ANI) September 18, 2019
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले 6 सालों से लगातार रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार बोनस देती आ रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला रेल कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी रिवार्ड है.
इसके साथ ही मोदी कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया है. भारत में ई-सिगरेट अब पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट पर बैन का मतलब इसके उत्पादन, आयात-निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है. उन्होंने कहा कि सरकार के नए फैसले से ई-सिगरेट के जरिए धुम्रपान सिख रहे युवाओं पर लगाम लगेगी.
Union Minister Nirmala Sitharaman: Reports say that there are some who are probably getting into the habit of e-cigarettes as it seems cool. It is believed that there are more than 400 brands, none of which is manufactured yet in India. And they come in over 150 flavours. https://t.co/1eoC7s2gbo
— ANI (@ANI) September 18, 2019
स्वास्थ्य और परिवार विभाग की सचिव प्रीति सुदन ने कहा कि नये नियमों के मुताबिक अगर कोई ई-सिगरेट बेचता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो पहली बार में उसे 1 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, अगर कोई आगे भी ये अपराध करता है तो तो 3 लाख का जुर्माना या फिर 5 साल की सजा या फिर दोनों हो सकता है. माना जाता है कि ई-सिगरेट के 400 ब्रांड हैं, हालांकि भारत में ई सिगरेट का कोई ब्रांड नहीं बनता है. रिपोर्ट के मुताबिक ई सिगरेट के 150 फ्लेवर बाजार में मिलते हैं. कैबिनेट द्वारा बैन की लिस्ट में ई-हुक्का भी शामिल है.