Mini Lockdown In Punjab: पंजाब में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन, सख्‍त पाबंदियां लागू, सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुलेंगी

Mini Lockdown In Punjab हरियाणा के बाद पंजाब में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य में सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली रहेंगी। यह फैसला कोविड के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है।

चंडीगढ़।  Mini Lockdown In Punjab: हरियाणा के बाद पंजाब में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य में सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली रहेंगी। गैरजरूरी दुकानें राज्य में पूर्णरूप से बंद रहेंगी। यह फैसला कोविड के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है।

ये है गाइडलाइन

  • बैंक व सरकारी दरफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • कार, टैक्सी वगैरह में दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।
  • शादी, अंतिम संस्कार में 10 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं।
  • मिनी लाक डाउन के दौरान करियाना, दूध, मीट, अंडे, दवा की दुकानों, मेडिकल लैब आदि खुलेंगे।
  • पंजाब में आने वाले लोगों को अधिकतम 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
  • अगर किसी को सिंगल डोज वैक्सीन लगी है तो दो सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • प्राइवेट आफिस के बारे में जारी अधिसूचना में कुछ नहीं कहा गया है।
  • किसान नेताओं व धार्मिक गुरुओं से अपील की गई है कि वह भीड़ एकत्र न करें।
  • होटल रेस्टोरेंट, ढाबे में लोग बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। पैकिंग की छूट रहेगी।
  • सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक व गैर शिक्षक ड्यूटी पर जा सकेंगे।
  • पंजाब के लिए नई गाइडलाइन

    • मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी, फ्रूट, डेयरी, अंडे व मीट बेचने और मोबाइल रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा लैब, नर्सिंग होम व दूसरे मेडिकल संस्थानों पर कोई रोक नहीं है।
    • सरकारी ऑफिस व बैंक अब 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे। इनमें वो अफसर नहीं गिने जाएंगे, जो कोविड से जुड़ी ड्यूटी कर रहे हैं।
    • कार व टैक्सी समेत सभी फाेर व्हीलर में अब सिर्फ 2 लोग बैठ सकेंगे। हालांकि अगर कोई मरीज काे लेकर जा रहा है तो उसे छूट होगी।
    • बाइक या स्कूटी में एक ही आदमी जा सकेगा। हालांकि, अगर एक ही परिवार या एक ही घर में रहने वाले हों तो दो लोग बैठकर जा सकते हैं।
    • अब किसी भी शादी, संस्कार आदि में 10 से ज्यादा लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकते।
    • सब्जी मंडी अब सिर्फ फल व सब्जी के होलसेलरों के लिए खुलेगी, लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा।
    • किसान यूनियन व धार्मिक नेताओं से अपील की गई है कि वो किसी तरह की भीड़ इकट्‌ठी न करें।
    • धार्मिक स्थान अब शाम 6 बजे बंद करने होंगे। किसी भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद व चर्च आदि में भीड़ इकट्‌ठी नहीं होनी चाहिए।
    • रेहड़ी वालों व सड़क किनारे सामान बेचने वालों के कोविड संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट होंगे।
    • सभी रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में बैठकर नहीं खा सकते। सिर्फ टेक अवे या होम डिलीवरी के लिए इन्हें मंजूरी होगी।
    • जो भी लोग कहीं भीड़भाड़ वाली जगहों से आएंगे, उन्हें 5 दिन के लिए होम क्वारैंटाइन रहना होगा।
    • सभी तरह के प्राइवेट ऑफिस अब सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
    • सभी तरह के भर्ती एग्जाम टाल दिए गए हैं। अगर कोई कोविड मैनेजमेंट की मैनपावर के लिए है तो सिर्फ उसे छूट होगी।

तेजी से बढ़ रहा संक्रमण

बता दें, पंजाब में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर लुधियाना, जालंधर, बठिंडा, मोहाली में संक्रमण तेजी के बढ़ा है। राज्य में मृत्यु दर भी बढ़ी है। रोजाना मरने वालों का आंकड़ा सौ से ऊपर जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने पहले सप्ताहांत लॉकडाउन लगाया। लेकिन, फिर भी लोग बाजारों में दिखे। इस बार पंजाब सरकार सख्ती के मूड़ में है। राज्य में मास्क न पहनने वालों पर पहले ही पुलिस सख्त है। अब राज्य में बाहर से आने वालों पर भी पुलिस की निगाह रहेगी। यही नहीं, राज्य आक्सीजन की कमी भी झेल रहा है। आक्सीजन की कमी के कारण भी कई मरीज दम तोड़ चुके हैं। राज्य सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

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