Lockdown 3: ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, यहां देखें पूरी लिस्ट

कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के मद्देनजर लॉकडाउन-3 (Lockdown 3) के तहत गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न इलाकों को रेड, ग्रीन, ऑरेंज और येलो जोन में बांटकर गाइडलाइन जारी की है.

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नई दिल्ली. लॉकडाउन-2 के बाद गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के मद्देनजर शुक्रवार की देर रात कुछ और गाइडलाइन जारी किए. लॉकडाउन-3 (Lockdown 3) के तहत गृह मंत्रालय (MHA) ने देश के विभिन्न इलाकों को रेड, ग्रीन, ऑरेंज और येलो जोन में बांटकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. रेड जोन में जहां कई चीजों पर पाबंदी लगाई गई है, वहीं ग्रीन और ऑरेंज जोन में लोगों को कुछ छूट भी दी गई है. ग्रीन-ऑरेंज जोन में लोगों को रेल, फ्लाईट, मेट्रो जैसी सुविधाओंं की छूट नहीं दी गई है. वहीं, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, धार्मिक स्थल, जिम, सामाजिक गतिविधियों पर भी पाबंदी लागू रहेगी. हालांकि अस्पतालों की ओपीडी खुली रहेगी, सड़कों पर रिक्शा या ऑटो चलने की सुविधा दी जाएगी.

इन गतिविधियों पर पाबंदी
– रेल, बस या हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सकेंगे. स्कूल-कॉलेज या कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे. होटल और रेस्तरां, सिनेमाहॉल, जिम, धार्मिक गतिविधियां तथा सार्वजनिक स्थानों पर पहले की तरह पाबंदी लागू रहेगी.
– शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़ आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा.

इन चीजों पर रहेगी छूट

– अस्पतालों की ओपीडी और क्लीनिक खोले जा सकेंगे. इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
– रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और कैब सर्विस चालू रहेंगे. इन इलाकों में सैलून, स्पा या नाई की दुकानें खुल सकेंगी. साथ ही जिलों के भीतर या बाहर जाने वाली बसें भी चलाई जा सकेंगी.
– चारपहिया वाहन में एक साथ 2 व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति होगी. मगर बाइक पर एक शख्स ही जा सकेगा.
– शहरी इलाकों में औद्योगिक इकाइयां, SEZ आदि विशेष अनुमति के साथ खोली जा सकेंगी.
– जरूरी सामग्री बनाने वाली इकाइयां, दवा और मेडिकल उपकरण बनाने वाले उद्योग, सप्लाई-चेन से जुड़ी इकाई, आईटी हार्डवेयर, जूट उत्पादन से जुड़े उद्योग, पैकेजिंग इंडस्ट्री खोलने पर छूट.
– शहरी इलाकों में विशेष अनुमति पर ही भवन निर्माण संबंधी काम को छूट.
– शहरी इलाकों में जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी, लेकिन मॉल के अंदर की दुकानों के खोलने पर पाबंदी होगी.
– ई-कॉमर्स से जुड़े कारोबार भी शुरू हो सकेंगे.
– ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक और निर्माण इकाइयों के खुलने पर छूट. मनरेगा, फूड-प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भट्ठे खोले जा सकेंगे.
– कृषि संबंधी कार्यों को भी छूट.
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विस, कॉल सेंटर, मैनेजमेंट सर्विस को भी छूट.
– बसों को निर्धारित सीटों से आधी सवारी बैठाने की शर्त के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी.
– कूरियर और डाक सेवाएं शुरू हो सकेंगी.
– मालवाहक वाहनों को भी मिलेगी छूट. इनके लिए अलग से पास बनाने की जरूरत नहीं होगी.
– इसके अलावा उन सारी गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जिनके बारे में विशेष रूप से कुछ कहा नहीं गया है. मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक विभिन्न जोन में इन सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना है.

 

देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के मामलों में लगातार बढ़ौतरी हो रही है. शुक्रवार तक देश में कोविड 19 (Covid 19) के 35,365 मामले सामने आ चुके हैं. इस खतरे को देखते हुए एक बार फिर देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown extension) दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है. अब देश भर में लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं.

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है. मंत्रालय ने कहा कि बहुत जरूरी हो या स्वास्थ्य प्रयोजनों से ही घर से निकलने के आदेश हैं.

शाम 7 बजे से आने-जाने पर पाबंदी

हालांकि, लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आने-जाने की छूट रहेगी. लेकिन शाम 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आने-जाने पर पाबंदी रहेगी. स्थानीय प्राधिकरण, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों जैसे निषेधात्मक आदेश (कर्फ्यू) के तहत आदेश जारी करेंगे और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

रेड जोन में 33 प्रतिशत कर्मचारी कर सकते हैं काम

रेड जोन के तहत शहरी क्षेत्रों में गैर-जरूरी सामान के लिए मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है. हालांकि, सभी स्टैंडअलोन (सिंगल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को शहरी क्षेत्रों में खुले रहने की अनुमति है. रेड जोन में ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी गई है. यानी ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ जरूरी सामान की हो पाएगी. निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं. बाकी को घर से काम करना होगा.

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