ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 26 मई को:कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर एक हफ्ते में आपत्तियां मांगीं, दोनों पक्षों को मिलेंगी सर्वे की फोटो-वीडियो
वाराणसी के मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण पर अगली सुनवाई 26 मई को होगी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने सर्वे पर दोनों पक्षों को एक हफ्ते में आपत्ति देने के लिए कहा है। अगली सुनवाई अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत प्रार्थना पत्र पर होगी। यानी मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई होगी।
बताते चलें कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा था कि यह मामला सुने जाने योग्य ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 पर सबसे पहले सुनवाई हो, उसी पर 26 मई को सुनवाई शुरु होगी। तब मुकदमे की रूपरेखा तय होगी। साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे रिपोर्ट की सीडी-फोटो आदि दोनों पक्ष को दिए जाने की बात कही है।
मामले में वादी पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि जो हमारी मांगें थीं वो पूरी हुई हैं। कोर्ट रूम के बाहर हर-हर महादेव के नारे लगे। हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि यह जीत की तरह पहला कदम है।
कोर्ट रूम में सिर्फ 36 लोगों को जाने की दी गई थी इजाजत
वादी पक्ष की महिलाएं अपने वकीलों के साथ तय समय पर कोर्ट पहुंच गई थीं। आज कोर्ट रूम में कुल 36 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है। वादिनी महिलाओं में से सीता साहू ने कहा कि अनादि काल से सत्य की ही जीत होती चली आई है। हमारी आस्था और हमारे सच को भी जीत मिलेगी। इसका हमें पूरा भरोसा है। सोमवार को हुई सुनवाई के लिए 19 वकीलों के साथ कुल 23 लोगों को कोर्ट रूम में जाने की इजाजत दी गई थी।
सुबह से ही बढ़ा दी गई थी कोर्ट की सुरक्षा
ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही वाराणसी के दीवानी कचहरी परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कचहरी परिसर में वादकारियों, अधिवक्ताओं और उनके सहायकों, न्यायिक सेवा से जुड़े कर्मियों-अफसरों और दुकानों के संचालकों के अलावा अन्य किसी के अनावश्यक प्रवेश पर सख्ती के साथ रोक लगाई गई है।
संपत्ति नहीं, पूजा के अधिकार का है मामला- अधिवक्ता मदन मोहन
मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण की वादी महिलाओं के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने कल अपनी दलीलें पेश की थीं। उन्होंने कहा कि मामला पूजा स्थल अधिनियम के मापदंडों को पूरा नहीं करता है। वह चाहते थे कि मामला खारिज हो जाए, लेकिन हमने भी कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश की थीं। मामले को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, यह चलता रहेगा। यह संपत्ति का नहीं बल्कि पूजा के अधिकार का मामला है।
कोर्ट को तय करना है मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है: अभय नाथ यादव
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 23 मई यानी सोमवार से मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई जिला जज की अदालत में शुरू हुई है। 23 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता अभय नाथ यादव ने कोर्ट में कहा कि पहले यह तय होना चाहिए कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘अदालत में यह मुकदमा दाखिल होने के बाद ही हमारी ओर से प्रार्थना पत्र देकर कहा गया था कि यह सुनने योग्य नहीं है। हमारे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हुई और सर्वे का आदेश दे दिया गया। ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई करना उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 का उल्लंघन है’।
सर्वे रिपोर्ट पर भी कार्रवाई करे कोर्ट
अदालत में प्रवेश करने से पहले वादी 5 महिलाओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कि यह धर्म की लड़ाई है और हम सब इसे लड़ रहे हैं। हम हर तारीख पर सुनवाई के लिए मौजूद रहेंगे। इस मसले पर उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 कहीं से भी लागू नहीं होता है। हम कोर्ट में अपनी दलील प्रस्तुत कर चुके हैं। अब बस कोर्ट के आदेश का इंतजार है।
अदालत के आदेश से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट अब कोर्ट का रिकॉर्ड है। सर्वे रिपोर्ट को भी दूसरे पक्ष के प्रार्थना पत्र के साथ ही पढ़ा जाए। सर्वे रिपोर्ट से संबंधित वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हमें उपलब्ध कराई जाए। उस पर सुनवाई करते हुए आपत्ति मांगी जानी चाहिए।
ज्ञानवापी परिसर शिव परिवार को समर्पित हो- हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि ज्ञानवापी परिसर विवाद में पक्षकार बनने के लिए हमने बनारस जिला न्यायालय में आवेदन दायर किया है। चल रही दलील के अलावा हम ज्ञानवापी मंदिर स्थल को पूजा के उद्देश्य से हिंदुओं को पूर्ण रूप से सौंपने की अपील करते हैं। काशी को हमेशा से महादेव की नगरी के रूप में जाना जाता रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि मस्जिद को सौहार्दपूर्ण तरीके से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हम अपने सभी मुस्लिम भाइयों-बहनों से गंगा-जमुनी तहजीब के तहत शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ने की अपील करते हैं।
दो अन्य प्रार्थना पत्र भी हुए हैं दाखिल
श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ. कुलपति तिवारी ने भी जिला जज की अदालत में सोमवार को याचिका दाखिल की थी। पूर्व महंत के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार उन्हें दिया जाए। उनके पूर्वज अकबर के शासनकाल के समय से विश्वनाथ मंदिर में पूजा-पाठ का काम कर रहे हैं। अदालत ने पूर्व महंत की याचिका पर मंगलवार तक के लिए सुनवाई टाल दी थी।
सीआरपीसी की धारा 156-3 के तहत अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित सात नामजद और 200 अज्ञात पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज करने के लिए एसीजेएम-5 की अदालत में सोमवार को प्रार्थना पत्र दिया था। आज मंगलवार को अदालत ने शपथ पत्र में दिए गए बयान पर सवाल उठाया। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान स्वयंभू विश्वेश्वर के पाए जाने को व्यक्तिगत जानकारी होना बताया। अदालत के सवाल के बाद हरिशंकर पांडेय के अधिवक्ता बृजेश मिश्र ने पूरक शपथ पत्र देने की बात कही। अदालत ने कहा कि हम इस प्रकरण पर अब शाम के समय अपना आदेश सुनाएंगे।
8 हफ्ते में पूरी करनी है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने बीती 20 मई को ज्ञानवापी केस को वाराणसी के जिला जज की कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा था कि मामला हमारे पास जरूर है, लेकिन पहले इसे वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में सुना जाए। कोर्ट ने कहा था कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट से ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित पत्रावली जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई थी। बता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीन बड़ी बातें कही थीं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए। सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं। यानी ये तीनों निर्देश अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा।