राजस्थान में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा:शनिवार से सोमवार कर्फ्यू रहेगा, शादी समारोहों पर 30 जून तक रोक; जहां कोरोना कंट्रोल में उन जिलों में 1 जून से ज्यादा छूट

0 1,000,203

जयपुर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 2 दिन की जगह अब 3 दिन के लिए शनिवार से सोमवार तक कर्फ्यू रहेगा। तीन दिन तक मेडिकल, दूध, फल-सब्जी छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। शादियों पर रोक 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। गृह विभाग ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन में पुरानी पाबंदियों को जारी रखा गया है। मनरेगा के काम शुरू करने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। नई गाइडलाइन 24 मई से ही प्रभावी होगी।

खाद-बीज और कृषि उपकरण, पशु चारा, किराना की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकारी राशन की दुकानें हर दिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी। फल-सब्जी की बिक्री ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन से सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति होगी। मण्डियां, फल-सब्जी और फूल-मालाओं की दुकानें हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुल सकेंगी। ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक खुलेंगी। राजस्थान सरकार ने इस बार के लॉकडाउन का इस बार भी नया नाम त्रि-स्तरीय जनअनुशासन लॉकडाउन दिया है।

जिन जिलों में कोरोना कंट्रोल में वहां 1 जून से अनलॉक की शुरूआत

जिन जिलों में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है और हालत कंट्रोल में हैं, उन जिलों में 1 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी। सरकार ने कहा है कि कम कोरोना वाले जिलों में 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है।

शादियों पर 30 जून तक पुरानी पाबंदियां बरकरार, 11 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे

शादी समारोहों पर पुरानी पाबंदिया 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। घर में शादी कर सकेंगे, उसमें 11 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंंगे। बैंड, बाजा, बारात,समारोह, डीजे, निकासी और प्रीतिभोज की अनुमति नहीं होगी। पोर्टल पर या हैल्प लाइन नम्बर 181 पर शादी की सूचना देना अनिवार्य होगा। शादी के लिए टैन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

मेडिकल और अन्य इमरजेंसी को छोड़ आवागमन पर रोक

राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी और अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा।

मेडिकल सेवाओं को छोड़ प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद

मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधनों पर रोक रहेगी। बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।

वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति लेकिन उसके बहाने सब जगह नहीं जा सकेंगे

वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बाहर आने-जाने की अनुमति होगी, लेकिन उसके बहाने सब जगह नहीं जा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए लोग अपने घर से संबंधित शहरी निकाय या पंचायत समिति की सीमा में वैक्सीनेशन सेंटर पर ही जा सकेंगे।

Leave A Reply

Your email address will not be published.