पंजाब में कोर्ट का फैसला:आय से अधिक संपत्ति के मामले में लुधियाना कोर्ट का फैसला, सीएम और उनके बेटे के खिलाफ इंस्पेक्शन एप्लीकेशन पर रोक

बता दें कि सीजेएम पीएस कलेखा की कोर्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने तीन कंप्लेंट्स आय के स्त्रोत से अधिक होने के मामले में अलग-अलग धाराओं में दायर की हुई है। इन कंप्लेट्स में इनकम टैक्स विभाग ने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी लगाए गए थे। जिनकी इंस्पेक्शन करने और उनकी प्रतियां देने की दरख्वास्त ईडी ने लगाई थी।

लुधियाना कोर्ट में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व रणइंदर सिंह के खिलाफ चल रही इनकम टैक्स विभाग की शिकायत के मामले में एडिशनल सेशन जज अतुल कसाना ने इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) की इंस्पेक्शन एप्लीकेशन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ईडी को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए 1 अक्टूबर को कहा है।

Raninder Defends His Father Amarinder Singh | India News – India TV

बता दें कि सीजेएम पीएस कलेखा की कोर्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने तीन कंप्लेंट्स आय के स्त्रोत से अधिक होने के मामले में अलग-अलग धाराओं में दायर की हुई है। इन कंप्लेट्स में इनकम टैक्स विभाग ने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी लगाए गए थे। जिनकी इंस्पेक्शन करने और उनकी प्रतियां देने की दरख्वास्त ईडी ने लगाई थी।

जिसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट जसबीर सिंह ने 18 सिंतबर को परमीशन दे दी और ट्रायल कोर्ट के अहलमद को आर्डर किया कि वो ईडी को 28 सितंबर को अपने रूम में अपनी सुपरवीजन में फाइल इंस्पेक्शन करने दें। इस आर्डर के खिलाफ रणइंदर सिंह ने अपने वकील के जरिए रीविजन पटिशन डाली। सुनवाई के दौरान रणइंदर के वकील ने कहा कि जो लोअर कोर्ट फाइल इंस्पेक्शन के आर्डर किया है, वो कानून ठीक नहीं। क्योंकि जो केस इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनके खिलाफ दायर किये है। उनमें ईडी पार्टी नहीं और ईडी की एप्लीकेशन मंजूर करते वक्त उन्हें (अमरिंदर सिंह-रणइंदर) को नोटिस भी नहीं दिया। जज अतुल कसाना ने निचली कोर्ट के आर्डर पर रोक लगाई।

गौरतलब है कि साल 2017 में विधानसभा चुनाव रिजल्ट से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुश्किलें तब बढ़ गईं थी जब बेटे रणइंदर सिंह को कोर्ट की ओर से समन भेजे गए। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह को लुधियाना की अदालत ने विदेशी आय छिपाने के मामले में आयकर विभाग की ओर से दायर केस पर समन जारी किया था।  आयकर विभाग के इनवेस्टिगेशन विंग की ओर से रणइंदर सिंह के खिलाफ विदेशी आय के बारे में सही जानकारी न देने पर आयकर अधिनियम की धारा 276-सी में केस दायर कर रखा है। रणइंदर ने वित्त वर्ष 2005-06 और वित्त वर्ष 2006-07 में विदेशी आय के बारे में जानकारी विभाग को नहीं दी।आयकर विभाग ने रणइंदर के खिलाफ धारा आयकर अधिनियम की धारा 277 समेत कुछ धाराओं में विदेशी खातों और लेन देने की पूरी जानकारी न देने को लेकर केस कर रखा है। इस केस में रणइंदर ने 24 अक्तूबर 2016 को अदालत में पेश होकर जमानत ले रखी है। आयकर विभाग की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशों में संपत्ति एवं आय को लेकर जांच की जा रही है।

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