चंडीगढ़। अदालतों में वर्चुअल के साथ कुछ मामलों की सुनवाई फिजिकली भी हो सकेगी। इस बारे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। कोरोना के चलते अदालतों में वर्चुअल हियरिंग हो रही थी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब ऐसे क्रिमिनल केसेस, जिनमें आरोपी हिरासत में हैं समेत मैट्रिमोनियल, मैक्ट केस, चेक बाउंस के राजीनामे वाले मामलों में फिजिकली सुनवाई हो सकती है।
पंजाब आने वाले यात्रियों संबंधी आदेश वापस लिए
पंजाब सरकार ने राज्य में हवाई, रेल या सड़क से दाखिल होने वाले यात्रियों के प्रबंधन बारे में एसओपी 3 जुलाई, 2020 को जारी की थी। यह आदेश अब पंजाब सरकार ने वापस ले लिए हैं। हालांकि,अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के द्वारा पंजाब पहुंचने वाले यात्रियों को एसओपी से निर्देशित किया जायेगा।