पंजाब में अब खुली मिठाई बेचने वाले को भी बतानी होगी एक्सपायरी डेट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया नया नियम, 1 अक्टूबर से होगा लागू

 कोरोना काल में खानपान से लेकर रहन-सहन तक सबकुछ बदल गया है, ग्राहकों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के एक्सपायरी डेट की जानकारी मिल सकेगी। यानी वह कब बनी है और आप उसे कब तक खा सकते हैं इसकी जानकारी होगी।
दरअसल, एफएसएसएआई यानि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया नियम बनाया है। इस नियम के तहत अब कारोबारियों को उपभोक्ताओं को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी कि कितने समय तक मिठाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा ये नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक केवल पैकिंग मिठाइयों पर ही इस तरह की सूचना लिखी होती थी।

विभाग ने लोगों की सेहत को खतरे के मद्देनज़र उठाया कदम

एफएसएसएआई यानि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया ने आम लोगों की सेहत खतरे के मद्देनज़र यह कदम उठाया है। इस संबंध में एक निर्देश जारी किया गया है,जिसमें कहा गया है कि विभाग को बासी और पुरानी मिठाइयां बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ऐसे पदार्थों पर प्रयोग सम्बन्धित कोई तारीख न होने के कारण कई बार ख़राब खाने पीने वाली चीजों की ही प्रयोग किया जा रहा था लेकिन दुकान वाले इसकी कोई परवाह नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मिठाई की उस दुकान में जानकारी लिखनी अनिवार्य की जा रही है जहां मिठाइयां शोकेस में ट्रे में डालकर रखी जाती है।

उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ प्रदर्शित करनी होगी

एफएसएसएआई ने लिखे पत्र में कहा है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफोर डेट’ प्रदर्शित करनी होगी। नये आदेश से खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा इससे काफी हद तक एक्सपायर सामान की बिक्री पर रोक लगेगी।

सरसों तेल में मिलावट पर रोक

घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। एफएसएसएआई ने इस बारे में आदेश जारी किया है। जिसमें कहा है, सरसों तेल के मिक्सिंग पर एक अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी। जिक्रयोग है कि पहले से चले आ रहे नियमों के अनुसार, दो खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति थी लेकिन इसमें उपयोग में लाए गये किसी भी खाद्य तेल का अनुपात वजन के लिहाज से 20 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

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