एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो मालिक की मौत मामला:सचिन वझे को गिरफ्तारी का डर, अग्रिम जमानत याचिका दायर की; क्राइम ब्रांच से हटाए गए
वझे ने गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत के लिए ठाणे सेशन कोर्ट में याचिका दायर की है। अदालत ने जमानत अर्जी को स्वीकार कर सुनवाई की अगली तारीख 19 मार्च तय की है।
वझे पर क्या आरोप है?
वझे का नाम 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत से जोड़ा जा रहा है। मनसुख की मौत के मामले में महाराष्ट्र ATS ने हत्या और आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज किया है। मनसुख की पत्नी विमला हिरेन ने वझे पर पति की हत्या में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। यह आरोप विमला हिरेन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र के जरिए लगाए थे। इसका खुलासा पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पिछले हफ्ते किया।
पत्नी ने कहा था- वझे इस्तेमाल कर रहे थे स्कॉर्पियो
स्कार्पियो मिलने के करीब एक सप्ताह बाद मनसुख हिरेन का शव उनके घर से सात किलोमीटर दूर ठाणे की समुद्री खाड़ी में पाया गया। इसके बाद उनकी पत्नी ने खुलासा किया कि उक्त स्कार्पियो कार पिछले चार महीने से एपीआई सचिन वझे ही इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने एटीएस को दर्ज कराए अपने बयान में भी सचिन वझे पर ही हत्या का शक जाहिर किया है।
स्कॉर्पियो चोरी के नहीं मिले सबूत
मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कार के चेचिस और इंजन नंबर को ग्राइंडर से मिटाने की कोशिश की गई थी। कार का गेट खोलने के लिए या चोरी करने के लिए किसी छेड़छाड़ , तोड़फोड़ या फोर्स एंट्री के कोई सबूत नहीं मिले हैं। यानी की कार चोरी करने वाले व्यक्ति को बेहद आसानी से कार चोरी करने में सफलता मिली।
NIA और ATS की जांच जारी है
हिरेन ने कहा था कि उन्होंने वाहन सड़क पर छोड़ दिया था क्योंकि इसकी स्टीयरिंग 17 फरवरी की रात को जाम हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि इस बीच, शुक्रवार को एनआईए की एक टीम मामले से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए ठाणे के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंची। हिरेन की मौत की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस ने भी ठाणे में कुछ व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं।