पंजाब / 72 घंटों से कम समय के लिए पंजाब आने वालों को नहीं होना पड़ेगा क्वारैंटाइन, सिर्फ घोषणापत्र देना होगा

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक यह ढील एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के अलावा बिजनेस के सिलसिले में आने वाले उन व्यापारियों के लिए है जो पंजाब पहुंचने पर 72 घंटों से कम समय के लिए ठहरते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डॉमेस्टिक ट्रेवलर्स को दी शर्तों के साथ छूट देश में डॉमेस्टिक ट्रेवलर्स के लिए होम क्वारैंटाइन की जरूरत खत्म, पर पंजाब में जारी

चंडीगढ़. अब 72 घंटे से कम समय के लिए पंजाब आने वालों को क्वारैंटाइन नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ एक घोषणा पत्र देना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डॉमेस्टिक ट्रेवलर्स को कुछ शर्तों के साथ ढील देते हुए यह ऐलान किया गया। दूसरे राज्यों से पंजाब आने वालों के लिए राज्य के बॉर्डर्स पर चेक पोस्ट में सिर्फ औपचारिक स्व-घोषणा पत्र सौंपने की जरूरत होगी।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुताबिक यह ढील एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के अलावा बिजनेस के सिलसिले में आने वाले उन व्यापारियों के लिए है जो पंजाब पहुंचने पर 72 घंटों से कम समय के लिए ठहरते हैं। ऐसे यात्रियों को 14 दिन के जरूरी क्वारैंटाइन से भी छूट देने का फैसला लिया गया,जबकि पंजाब आने वाले दूसरे डॉमेस्टिक ट्रेवलर्स के लिए व्यवस्था पहले की तरह ही बरकरार रहेगी।

  • जिन ट्रेवलर्स के लिए यह छूट है, उन्हें कोवा ऐप पर मोहय्या करवाए गए स्टैंडर्ड फॉर्मेट का औपचारिक स्व-घोषणा पत्र चेक पोस्ट के ऑफिसर इंचार्ज को सौंपना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपने मोबाइल पर कोवा ऐप डाउनलोड करनी होगी। इस ऐप पर मुसाफिरों संबंधी सूचना देने वाले हिस्से में अपनी जानकारी देने के अलावा इन व्यक्तियों को यह घोषणा-पत्र देना होगा कि पंजाब में ठहरने के दौरान वह अपनी कोवा ऐप को एक्टिव रखेंगे।
  • ऐसे यात्रियों के लिए दिए गए अतिरिक्त एसओपी में उन्हें स्वैच्छा से बताना होगा कि वह किसी कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहे और पंजाब में पहुंचने के समय से लेकर वह 72 घंटों से अधिक समय के लिए नहीं ठहरेंगे। इस समय के दौरान वह अपने स्वास्थ्य की निगरानी करने और अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखने के लिए पाबंद रहेंगे।
  • इस दौरान यदि कोविड-19 से सम्बन्धित किसी भी लक्षण से वह ग्रस्त होते हैं तो वह नियुक्त की गई सर्वेलेंस टीम के साथ बातचीत करेंगे और तुरंत 104 नंबर पर कॉल करेंगे। सभी जरूरी सावधानियों का सख्ती से पालन करना होगा और मास्क पहनने / सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर ‘द ऐपीडैमिक डिजीज एक्ट-1897’ की व्यवस्था के अनुसार आई.पी.सी. की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।
  • पंजाब से वापसी के एक हफ्ते के अंदर किसी भी व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे तुरंत पंजाब सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करनी होगी और संपर्क करके लोगों को ढूंढने में मदद भी करनी होगी।
  • बता दें कि चाहे भारत सरकार ने हाल ही में डॉमेस्टिक ट्रेवलर्स के लिए होम क्वारैंटाइन की जरूरत को खत्म कर दिया है और उसकी जगह पर स्वै-निगरानी करने के लिए कहा गया है, परन्तु कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि कोविड मामलों की बढ़ रही संख्या के मद्देनजर राज्य में क्वारैंटाइन की बन्दिशें जारी रहेंगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.