चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने 7 माह बाद 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन अभी 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को ही बुलाया जाएगा। स्कूलों में आने के लिए बच्चों से उनके माता पिता का सहमति पत्र लिया जाएगा। कोचिंग सेंटरों और स्कूलों में अटेंड्स के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
जिन स्कूलों को खोला जाएगा उन्हें शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हिदायतों का पालन करना होगा। इसके अलावा साइंस में रिसर्च स्काॅलर और पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्र भी 15 के बाद लैब में जाकर पढ़ाई या रिसर्च कर सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट के हेड को तय करना होगा कि रिसर्च स्काॅलर पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वाले बच्चों को लैब में काम करने की सच में जरूरत है या नहीं।
बता दें कि स्कूल खोलने को लेकर हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से गृह विभाग को कुछ हिदायतें दी गई थीं। स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा चेकिंग की जाएगी। अगर किसी स्कूल में हिदायतों का पालन नहीं हुआ तो उस स्कूल के प्रिंसिपल के साथ संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
स्वीमिंग पूल व एग्जीबिशन लगाने की इजाजत
- सरकारी और निजी यू्निवर्सिटीज को भी रिसर्च स्काॅलर पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले ऐसे बच्चों जिन्हें लैब में काम करने की जरूरत है को 15 अक्तूबर के बाद खोलने की इजाजत होगी।
- स्वीमिंग पूल को केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही खोलने की इजाजत।
- बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगाने की भी 15 के बाद इजाजत।
- इससे पहले शादी, धार्मिक कार्यक्रमों आदि में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी।