पंजाब में होम क्वारैंटाइन नियम तोड़ने वाले पर दो हजार रुपये जुर्माना लेने का नियम मोहाली डीसी ने किया लागू

सेहत मंत्री पंजाब ने कहा, अब राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण जिले में तीन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं, क्वारैंटाइन व्यक्ति से मिलने आने वाले पर दर्ज होगा क्रिमिनल केस

मोहाली. कोरोना महामारी को लेकर सरकार की ओर से अनेक प्रकार के नियम बनाए गए हैं, लेकिन नियमों का पालन लोगों द्वारा गंभीरता से न किए जाने के चलते अब सरकार ने सख्ती का रूख अपनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए अब पॉजिटिव केस आने वाले एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। होम क्वारैंटाइन के नियमों को तोड़ने वालों पर क्रिमिनल कार्रवाई करने और जुर्माने लगाने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर कोई भी नागरिक होम क्वारैंटाइन किए गए व्यक्ति को मिलने के लिए उसके घर जाएगा तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।

जानकारी सरकार को देंनाम गुप्त रखे जाएंगे

होम क्वारैंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की जानकारी सरकार तक या प्रशासन तक पहुंचाने वाले के नाम भी गुप्त रखे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग पहले ही बता चुका है कि कोरोना से संबंधित बाहर से आने वाले व्यक्ति का होम क्वारैंटाइन नियमों का पालन ना करने वालों की जानकारी उन तक पहुंचाई जाए ताकि इस वायरस के फैलाव को आगे बढ़ने से रोका जा सके।

होम क्वारैंटाइन नियम तोड़ने पर आपराधिक मामला
डीसी गिरीश दयालन ने स्पष्ट किया है कि जिस भी व्यक्ति को होम क्वारैंटाइन किया जाएगा, अगर वो अपने घर से बाहर निकलता है ताे उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना तथा आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसी कोई भी कार्रवाई होम क्वारैंटाइन के नियमों को तोड़ने से संबंधित महामारी फैलने के ताैर पर देखी जाएगी। कोवा एप के जरिए स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसे आंकड़े आए हैं, जिसमें पता चला है कि लोग होम क्वारैंटाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब सरकार ने डीसी को सख्ती के नियम लागू करने के लिए कहा है।

निगम तथा कांउसिल के अधिकारी भी कर सकेंगे नगद चालान
सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने को भी यकीनी बनाया जाएगा। मास्क पहनना, पब्लिक प्लेसों पर थूकने से रोकने को लेकर, मंडियों, बाजारों, मॉल्स आदि स्थानों पर सख्त निगरानी की जाएगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर अब नगर निगम, नगर कांउसिल के अधिकारी तथा कर्मचारी भी लोगों का नगद चालान कर सकेंगे। इसके लिए टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

सेक्टर-91 में बनाया माइक्रो कंटेनमेंट जोन
सिविल सर्जन डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि मोहाली के सेक्टर-91 का एरिया जहां पर पांच कोरोना पॉजीटिव केस आए हैं। उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। इसी प्रकार जीरकपुर के बलटाना हरमिलाप नगर जहां पर 9 कोराेना पॉजीटिव केस आए थे उसे तथा डेराबस्सी के बहेड़ा गांव की मीट फैक्ट्री जहां पर 5 मरीज कोरोना पॉजीटिव मरीज पाए गए हैं, इन तीनों स्थानों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदला गया है। यहां पर आने-जाने पर पाबंदी है और असेंशियल वस्तुएं ही लोगों को पहुंचाई जा रही है। सिविल सर्जन ने पूरे एरिया का दौरा कर इसके बारे में जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि यहां पर रैंडम टैस्टिंग का काम किया जा रहा है।

सेहत मंत्री बोले, कोरोना संक्रमण पूरी तरह से कंट्रोल
सेहत मंत्री पंजाब बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि कोरोना महामारी पूरी तरह से कंट्रोल में है। पंजाब देश का पहला राज्य था, जिसने इस महामारी को रोकने के लिए अपने यहां कर्फ्यू लगाया था। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस महामारी पर कंट्रोल किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 लाख 84 हजार से ज्यादा सैंपलों को टेस्ट किया गया है। 3320 कोरोना पॉजीटिव मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मिशन फतेह के तहत पूरे पंजाब में जोश है। आने वाले समय में पंजाब पूरी तरह से कोरोनावायरस से मुक्त हो जाएगा।

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