चंडीगढ़। बरगाड़ी बेअदबी मामले की जांच को लेकर एक बार फिर पंजाब एँड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार इस मामले की जांच करवा सकती है। हाईकोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में एक आरोपी की रिव्यू एप्लीकेशन खारिज करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को मामले की जांच कराने का अधिकार है। मामले में आरोपी सुखजिंदर सिंह ने हाईकोर्ट के उस फैसले को रिव्यू करने की मांग की जिसमें सीबीआई से इस मामले की जांच वापस लेने के पंजाब विस के प्रस्ताव को सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा, विस्तृत जिरह के बाद यह तय किया जा चुका है कि सरकार मामले में लंबित एफआईआर की जांच सीबीआई से वापस ले सकती है।
एक मामले में दो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच पर सवाल
आरोपी सुखजिंदर उर्फ सनी ने याचिका दायर कर एक ही मामले में 2 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच पर सवाल उठाए थे। याचिका में कहा गया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जिसमें उन्हें जमानत मिली अब एसआईटी ने उनके खिलाफ़ केस दर्ज कर चालान पेश कर दिया है। ऐसे में एक ही जांच एजेंसी मामले की जांच करे।