पटना सीरियल ब्लास्ट केस में 4 को फांसी की सजा:NIA कोर्ट ने 2 आतंकियों को उम्रकैद, दो को 10 साल और एक को 7 साल की सजा सुनाई

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बिहार में पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष NIA कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने 4 आतंकियों को फांसी की सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो दोषियों को 10 साल और एक को 7 साल की सजा सुनाई है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में 27 अक्टूबर 2013 हुए बम ब्लास्ट मामले में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था।

इन 4 आतंकियों को मिली फांसी की सजा
NIA कोर्ट ने नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी है। साथ ही उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन को उम्र कैद की सजा दी है। यह सभी 6 आतंकी IPC के सेक्शन 302, 120B और UAPA एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिए गए थे।

NIA के वकील ललित प्रसाद सिन्हा ने इन सभी के लिए फांसी की मांग की थी। इनके अलावा कोर्ट ने अहमद हुसैन और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को 10 साल और इफ्तिखार आलम को 7 साल की सजा सुनाई है। खास बात है कि इफ्तिखार की सजा 7 साल पूरी हो गई है।

कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आतंकी को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करनी है तो वो 30 दिनों के अंदर कर लें, वरना सजा पर अमल किया जाएगा।

ब्लास्ट के बाद मौके पर जांच करती NIA की टीम।- फाइल फोटो
ब्लास्ट के बाद मौके पर जांच करती NIA की टीम।- फाइल फोटो

गंभीर धाराओं में दोषी 6 आतंकवादियों की जानकारी

  • उमर सिद्दीकी: 120B/302 IPC
  • अजहरुद्दीन: 121/121A IPC, 18,19,20 UAPA ACT
  • नोमान अंसारी: 302/34 IPC
  • हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी: 120B/302 IPC
  • मोहम्मद मोजिबुल्लाह अंसारी: 307/34/121/121A, 3/5 EXPLOSIVE ACT, 16/18/20 UAPA ACT
  • इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम: 120B/302 IPC

बचाव पक्ष ने रखी थी पुनर्वास की मांग
इसके पहले बचाव पक्ष के वकील सैयद इमरान गनी ने कोर्ट के बाहर कहा था कि उन्होंने दोषियों के लिए पुनर्वास की मांग की है। क्योंकि, सरकारी वकील इस बात को साबित करने में विफल रहे हैं कि इनका पुनर्वास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं, जिनमें कहा गया है कि जिन अभियुक्तों के पुनर्वास के चांसेज हैं, उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाए।

बचाव पक्ष के वकीलों की टीम।
बचाव पक्ष के वकीलों की टीम।

27 अक्टूबर को दोषी करार दिए गए थे 10 में से 9 आतंकी
दोषियों में 5 आतंकवादी तो गया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के भी आरोपी हैं। ये इस मामले में की सजा भी काट रहे हैं। कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इस मामले में 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोषियों को पटना के बेऊर जेल में रखा गया है।

कोर्ट ने कहा था कि इस केस में दोषियों की सजा का ऐलान 1 नवंबर को किया जाएगा। जबकि, एक आरोपी व उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले फखरुद्दीन को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। सीरियल ब्लास्ट के मामले में NIA ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक नाबालिग निकला है। उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है।

मोदी को मानव बम से उड़ाने का था प्लान
27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी। इस रैली में उस वक्त भाजपा के PM उम्मीदवार और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। प्रतिबंधित संगठन सिमी के आतंकवादियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी ही थे। यह NIA की जांच और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से स्पष्ट हो चुका है।

आतंकवादियों की साजिश पहले मानव बम के जरिए सीधे नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करने की थी। इसके लिए झारखंड में रांची के ध्रुवा डैम के पास आतंकियों ने ट्रायल भी किया था, जो विफल रहा।

गया ब्लास्ट के आरोपियों ने छत्तीसगढ़ में रची साजिश
गया में महाबोधि मंदिर कैंपस में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद आतंकवादियों का जुटान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ था। वहीं पर आतंकी उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन और हैदर अली ने मिलकर पटना के गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट की स्क्रिप्ट तैयार की थी।

ब्लास्ट में 6 लोगों की जान गई, 89 घायल हुए थे
हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि, 89 लोग घायल हो गए थे। पिछले 8 साल से यह केस लगातार चल रहा था। केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जांच एजेंसी NIA की टीम और कोर्ट के अंदर एडवोकेट की टीम को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इनकी मेहनत का रिजल्ट आज सबके सामने आया।

पटना सिविल कोर्ट में बने विशेष NIA कोर्ट में सुनाया फैसला।
पटना सिविल कोर्ट में बने विशेष NIA कोर्ट में सुनाया फैसला।

छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं आतंकी
जिन 9 आतंकियों को पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिया गया था, उसमें आतंकी उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं। जबकि अहमद हुसैन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला है। वहीं, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, फिरोज अलाम उर्फ पप्पू और इफ्तिखार आलम झारखंड के रहने वाले हैं।

एक नजर में ब्लास्ट

  • पहला ब्लास्ट : सुबह 9:30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के शौचालय में
  • दूसरा ब्लास्ट : सुबह 11:40 बजे गांधी मैदान के बाहर उद्योग भवन के पास
  • तीसरा ब्लास्ट : दोपहर 12:05 बजे गांधी मैदान के बाहर रीजेंट सिनेमा के पास
  • चौथा ब्लास्ट : दोपहर 12:10 बजे गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास
  • पांचवां ब्लास्ट : दोपहर 12:15 बजे गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास
  • छठा ब्लास्ट : दोपहर 12:20 बजे गांधी मैदान के पश्चिमी हिस्से में स्टेट बैंक के पास
  • सातवां ब्लास्ट : दोपहर 12:45 बजे गांधी मैदान के बाहर चिल्ड्रेन पार्क के पास

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