जानिए क्या होता है ऑड-ईवन फॉर्मूला जिसे दिल्ली सरकार फिर लागू करने जा रही है

दिल्ली सरकार एक बार फिर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने जा रही है. आईए जानते हैं आखिर यह ऑड-ईवन फॉर्मूला है क्या ?

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नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने की घोषणा की है. दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि इस बार चार नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू होगा. इस दौरान लोगों के बीच मास्क भी बांटा जाएगा. साथ ही सरकार पर्यावरण को बेहतर करने के लिए लोगों को पौधा भी देगी जिसे दिल्लीवासी अपने घरों में लगा सकते हैं. अब जब एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू हो रहा है तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये ऑड-ईवन फॉर्मूला?

 

क्या होता है ऑड-ईवन नंबर

 

मैथ्स की भाषा में 1,3,5,7 औऱ 9 को ऑड नंबर कहते हैं. इसी तरह 2,4,6,8 और 0 को इवेन नंबर कहा जाता है.

 

क्या है ऑड-ईवन फॉर्मूला

 

अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप महीने की 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को ही गाड़ी चला पाएंगे. क्योंकि इन तारीखों में ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी. इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप महीने की 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी.

 

कौन सी गाडियों को मिल सकती है छूट

 

अब तक दिल्ली सरकार ने जब भी ऑड-ईवन फार्मूला लागू कियी है तो दो पहिया जैसे स्कूटर, बाइक इस दायरे में नहीं आएं. सीएनजी वाहनों पर भी ऑड-ईवन फार्मूला लागू नहीं हुआ था. महिला चालकों के साथ 12 साल के बच्चों को छूट दी गई थी. विकलांगों को भी इस फॉर्मूले से छूट दी गई है.
इस दायरे में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल, केन्द्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और लोकायुक्त जैसे प्रतिष्ठित लोगों की गाड़ियां नहीं आएगी. लेकिन दिल्ली मुख्यमंत्री के वाहन पर यह प्रतिबंध लागू होगा.

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