INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को कोर्ट ने 26 अगस्त तक सीबीआई की रिमांड पर भेजा
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर दिया है. चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल वकालत कर रहे हैं, जबकि सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता कोर्ट में बहस किया.
- पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी
- INX मीडिया मामले में सीबीआई ने किया गिरफ्तार
- बुधवार रात लंबे ड्रामे के बाद घर से किया गया गिरफ्तार
- सीबीआई ने पी. चिदंबरम को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया
- सीबीआई ने तीन घंटे से अधिक तक की पूछताछ
अभिषेक मुन सिंघवी ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 14 महीनों में सिर्फ 1 बार पी चिदंबरम को बुलाया गया तो कैसे कह सकते हैं कि चिदंबरम सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि पी चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
पी. चिदंबरम की तरफ से सीबीआई को कहा गया था कि उन्हें सुबह गिरफ्तार करें. आज सुबह चिदंबरम से सिर्फ 12 सवाल पूछे गए, रात को कोई सवाल नहीं पूछा गया. कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि जो आरोप हैं वो कार्ति चिदंबरम पर थे, पी. चिदंबरम पर नहीं हैं. और कार्ति भी अभी बेल पर हैं, ऐसे में पी. चिदंबरम को भी जमानत दीजिए. क्या सीबीआई ने अभी तक चिदंबरम से पेमेंट को लेकर कोई सवाल पूछा है, सीबीआई उनपर गलत आरोप लगा रही है.
इससे पहले चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने उनके पक्ष में बहस के दौरान कहा कि इसी केस में कार्ति चिदंबरम को जमानत मिल चुकी है और सीबीआई ने कार्ति की बेल को चुनौती नहीं दी है. कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि सीबीआई ने कल रात 10 बसे से चिदंबरम को हिरासत में ले रखा है लेकिन रात भर उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है और आज सुबह 11 बजे से उनसे पूछताछ शुरू हुई जिसमें सिर्फ 12 सवाल पूछे गए हैं.
कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि पी चिदंबरम से जो 12 सवाल सीबीआई ने पूछे हैं उनमें से 6 सवालों के जवाब सीबीआई पहले ही दे चुके हैं.
कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि इस मामले में जितने भी सह-आरोपी हैं वो जमानत पर हैं तो सिर्फ चिदंबरम को रिमांड में लेने की सीबीआई को क्या जरूरत है. कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि अगर सीबीआई के पास सबूत थे तो 2017 से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की गई. अचानक अब इस मामले में पी चिदंबरम को क्यों परेशान किया जा रहा है.
पी चिदंबरम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक विद्वेष के तत फंसाया जा रहा है. 11 साल बाद चिदंबरम को गिरफ्तार क्यों किया गया और अगर ये मामला 2007 से था तो अब जाकर इस मामले में सीबीआई क्यों पूछताछ करना चाहती है. इससे पहले सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया में गलत तरीके से डील हुई.
चिदंबरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे और अधिक पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है. इसके अलावा सीबीआई की तरफ से ये दलील दी गई कि पी चिदंबरम मामले की जांच के बारे में ज्यादा जानकारी कोर्ट में नहीं दी जा सकती है. सीबीआई ने केस डायरी अदालत में सौंपते समय ये कहा और जोर दिया कि आरोपी को रिमांड में लेकर ही समुचित पूछताछ की जा सकती है और हिरासत में ही लिए जाने के बाद ठीक जवाब मिल सकते हैं.
वहीं इससे पहले सीबीआई जज ने कटघरे में खड़े हुए पी चिदंबरम से कहा कि आप चाहें तो बैठ सकते हैं, इस पर चिदंबरम ने कहा कि वो खड़े ही ठीक हैं. कोर्ट में भारी भीड़ मौजूद थी और पी चिदंबरम और सीबीआई के वकीलों के अलावा भी कई लोग वहां मौजूद थे.
विदेश में कोई बैंक खाता नहीं: चिदंबरम
कोर्ट ने पी. चिदंबरम को बोलने की मंजूरी दी. जिसके बाद चिदंबरम ने कहा कि मुझसे मेरे और मेरे बेटे के बैंक खातों के बारे में पूछा गया. चिदंबरम ने कहा कि मेरा विदेश में कोई बैंक खाता नहीं है. बेटे कार्ति के विदेशों में बैंक खाते हैं. चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए. साथ ही चिदंबरम ने कहा कि उन पर लगाए सारे आरोप निराधार है.