नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली की अदालत ने आज कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की सीबीआई हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी. अदालत ने कहा कि सीबीआई 30 अगस्त तक चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ करेगी. सीबीआई ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री को पेश किया था और पांच दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने चार दिन मंजूर किए.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. जिसके बाद एजेंसी ने कांग्रेस नेता को निचली अदालत में विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ के समक्ष पेश किया. जज ने करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी.
चिदंबरम को सीबीआई ने जोरबाग स्थित उनके आवास से 21 अगस्त की रात गिरफ्तार किया था. उन्हें 22 अगस्त को अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिनों की सीबीआई हिरासत में सौंप दिया था. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी. यह मंजूरी 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी.
इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 2017 में इस सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था. इस मामले में गिरफ्तारी से छूट के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने आज उन्हें थोड़ी राहत दी और गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि मंगलवार तक के लिये बढ़ा दी.
चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्ब्ल ने सोमवार को अपनी बहस पूरी की और कहा कि वह प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे के जवाब में अपना हलफमाना दाखिल करेंगे. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह मंगलवार को बहस शुरू करेंगे. इस पर पीठ ने ईडी मामले की आगे सुनवाई कल के लिये सूचीबद्ध कर दी.