सरकारी आदेश जारी, सभी सीएपीएफ कर्मी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे

सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी और एसएसबी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 57 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष हो गई है. गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है.

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नई दिल्ली: सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मी अब 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे. एक सरकारी आदेश में सोमवार को यह जानकारी दी गई. पीटीआई भाषा के पास उपलब्ध केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि बलों – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल- के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष होगी. पहले कुछ पदों तक के कर्मियों और अधिकारियों के लिये यह 57 वर्ष ही थी.

 

यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के जनवरी के उस आदेश से जुड़ा हुआ है जिसमें उसने चार बलों में सेवानिवृत्ति की अलग-अलग उम्र की मौजूदा नीति को “भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक” करार देते हुए कहा था कि इसने वर्दीधारी बलों में दो वर्ग बना दिया है.

 

मौजूदा नीति के मुताबिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम राइफल्स के जवान 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं. सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में हालांकि कांस्टेबल से कमांडेंट स्तर के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 57 वर्ष है जबकि उनसे उच्च पदस्थ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल है.

 

गृह मंत्रालय के आदेश में सभी बलों को निर्देश दिये गए हैं कि वो “अदालत के आदेश का अनुपालन करें और नियमों के प्रावधान में बदलाव करें.” इन बलों को देश भर में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न दायित्व सौंपे जाते हैं जिसमें सीमा की निगरानी, आतंकवाद और नक्सल-विरोधी अभियान और कानून-व्यवस्था बनाए रखना शामिल है.

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