Lockdown 4.0: राज्यों के बीच चल सकेंगी बसें और पैसेंजर वाहन, नई गाइडलाइंस में मिली छूट

Lockdown 4.0 में राज्यों के बीच पैसेंजर वाहन और बसों को चलाने अनुमति दी गई है. हालांकि, इसपर अंतिम फैसला राज्य सरकारों का होगा. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी कर दी है.

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नई दिल्ली.  Lockdown 4.0 के लागू होने के साथ ही अब पैसेंजर वाहनों और बसों के अंतर्राज्यीय आवाजाही (Inter-State Movement of Buses) की छूट मिल गई है. गृ​ह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने रविवार को नई गाइडलाइंस (Lockdown 4 Guidelines) जारी कर इस बारे में जानकारी दी. लॉकडाउन का चौथा चरण काल यानी 18 मई से शुरू होगा और 31 मई तक चलेगा.

राज्यों की सहमति से खुल सकेंगी सेवाएं
केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पैसेंजर वाहनों और बसों के आने-जाने की अनुमति दी जा रही है. लेकिन, इसके लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए.

राज्यों के अदंर भी चल सकेंगे वाहन

इसके अलावा यह भी बताया गया कि राज्यों के अंदर पैसेंजर वाहन और बसों को चालू किया जा सकता है. इसपर राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला लेंगे. कंटेनमेंट ज़ोन के अंदर किसी भी तरह की सेवाओं से छूट नहीं मिलेगी.

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम खोलने की भी छूट
अंतर्राज्यीय अवाजाही के अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की भी छूट दी गई है. हालांकि, इसको लेकर भी निर्देश दिया गया है कि यहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी. नई गाइडलाइंस में सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को छूट नहीं दी गई है. इसके लिए मेट्रो सेवाएं भी नहीं शुरू की जा सकेंगी.

दुकान और बाजार को खोलने को लेकर स्थानीय प्रशासन फैसला लेंगे. सभी दुकानों पर दो फीट की दूरी का ध्यान रखना अनिवार्य होगा और एक बार 5 से अधिक लोग दुकान पर मौजूद नहीं रहेंगे.

सरकार ने बताया कि नाइट कर्फ्यु अभी भी जारी रहेंगे. इस दौरान किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी इलाकों में लागू होगा.

नई गाइडलाइंस : 31 मई तक क्या खुला रहेगा?

  • अगर राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति बन जाती है तो दो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी।
  • सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर राज्यों के अंदर भी बसें शुरू कर सकेंगी।
  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं होगी।
  •  रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलिवरी की जा सकेगी। यानी ग्राहक रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे।
  • सिर्फ वही होटल चालू रहेंगे, जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं।
  • बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी।

31 मई तक क्या बंद रहेगा?

  • अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल भी अभी शुरू नहीं होंगी।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट भी 31 मई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी।
  • होटल और बार बंद रहेंगे।
  • हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी।

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अब राज्य खुद तय करेंगे

  • राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा।
  • रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा।
  • कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
  • इन जोन्स के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा।
  • कंटेनमेंट जोन के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर सर्विलांस बढ़ाना होगा।

रात का कर्फ्यू जारी रहेगा
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।

बच्चों-बुजुर्गों को घर में रहना होगा 
65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, ग‌र्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे।

आरोग्य सेतु का इस्तेमाल और जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही

  • दफ्तरों में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल तय करना होगा। हर कर्मचारी के फोन पर यह इंस्टॉल होना चाहिए। जिला प्रशासन लोगों को यह ऐप इंस्टॉल करने की सलाह दे सकता है।
  • लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
  • सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे, डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेंस की आवाजाही होने दें। इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए।
  • सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान ढुलाई करने वाले ट्रक या अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चत करनी होगी। इसमें खाली ट्रक भी शामिल होंगे।

कैसे रहे लॉकडाउन के तीन फेज

देश में अब तक तीन फेज में 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया था।

  • पहला फेज: 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, यह 21 दिन का रहा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई।
  • दूसरा फेज: 15 अप्रैल से 3 मई, यह 19 दिन का रहा। हॉटस्पॉट (रेड जोन) को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई।
  • तीसरा फेज: 4 मई से 17 मई, यह 12 दिन का था। हॉटस्पॉट (रेड जोन) को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बस चलाई गईं। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की भी शुरुआत हुई। वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वापसी की शुरुआत हुई।

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