अब तीन फेज में देश अनलॉक होगा / सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन, बाकी जगहों पर 8 जून के बाद होटल, मॉल्स और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे; अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी शुरू नहीं होंगी

Unlock - 1: नाइट कर्फ्यू की समय सीमा घटाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे की गई

990,406

नई दिल्ली. देश अब अनलॉक होने जा रहा है। वह भी तीन फेज में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देशभर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में ही होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

पहला फेज: 8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी

  • धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें।
  • होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस।
  • शॉपिंग मॉल्स।
  • स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और यहां कोरोना न फैले।

Unlock - 1: नाइट कर्फ्यू की समय सीमा घटाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे की गई

दूसरा फेज: स्कूल-कॉलेजों पर जुलाई में फैसला

  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे।
  • राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं।
  • फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा।

तीसरा फेज: इन सर्विसेस को शुरू करने का फैसला बाद में होगा

  • इंटरनेशनल फ्लाइट्स।
  • मेट्रो रेल।
  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें।
  • सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े।

कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन

  • कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा।
  • स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा।
  • कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी।
  • मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी।
  • कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। अन्य जरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे।

बड़ी राहत: लोगों के मूवमेंट पर अब रोक नहीं
राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, यदि कोई राज्य पब्लिक हेल्थ और उसके असर के कारणों के आधार पर लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे इस तरह के मूवमेंट से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में पहले बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा और जरूरी प्रक्रियाओं को अमल में लाना होगा।

बड़ी बंदिश: पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर सकेंगे।

बफर जोन
राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है। अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।

ट्रेनों, उड़ानों से आवाजाही

  • यात्री ट्रेनों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए आवाजाही; घरेलू हवाई यात्रा, देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों और विदेश जाने वाले लोगों की आवाजाही; विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने और भारतीय नाविकों का साइन-ऑन और साइन-ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के मुताबिक होगा।
  • कोई राज्य पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत क्रॉस लैंड बॉर्डर कारोबार के लिए किसी भी प्रकार के सामान/कार्गो की आवाजाही नहीं रोकेगा।

जोखिम वाले लोगों का बचाव 
65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल जरूरतों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु ऐप

  • गाइडलाइन के मुताबिक, दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह ‘श्रेष्ठ कोशिशें’ रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो।
  • लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
  • जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की सलाह देगा।

गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा

  • राज्य और केंद्र शासित सरकारें गाइडलाइन में किसी भी स्थिति में ढील नहीं देंगी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी की गई है। सभी जिला मजिस्ट्रेट गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएंगे।
  • अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कैसे रहे लॉकडाउन के चार फेज?

  • पहला फेज: 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। यह 21 दिन का रहा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई।
  • दूसरा फेज: 15 अप्रैल से 3 मई। यह 19 दिन का रहा। हॉटस्पॉट (रेड जोन) को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई।
  • तीसरा फेज: 4 मई से 17 मई। यह 12 दिन का था। हॉटस्पॉट (रेड जोन) को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें और बस चलाई गईं। नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेनों की भी शुरुआत हुई। वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन के जरिए दूसरे देशों में फंसे भारतीयों की वापसी हुई।
  • चौथा फेज: 18 मई से 31 मई तक के इस फेज में सरकार ने राज्यों को कोरोना संक्रमण के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने की छूट दी। बसें चलाने की इजाजत दी गई। शॉपिंग मॉल्स के अलावा सभी दुकानें खोलने की परमिशन दी गई। बाद में अलग से घोषणा कर 25 मई से घरेलू उड़ानें भी शुरू कर दी गईं।
Unlock – 1: नाइट कर्फ्यू की समय सीमा घटाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे की गई

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा से खोला जाएगा.
नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो यह रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा. गौरतलब है कि लॉकडाउन 4 में पहले ये  रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक रहता था. गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा,सिवाय जरूरी गतिविधियों या सेवाओं के लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी.

गृह मंत्रालय के मुताबिक स्थानीय अधिकारी धारा 144 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. केंद्र ने सामाजिक गतिविधियों और अन्य सुरक्षा दिशानिर्देशों के तहत कई गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुन: शुरू करने की अनुमति दी है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य सेवाओं और मॉल 8 जून से फिर से खुल सकते हैं. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र इनके लिए एसओपी जारी करेगा, ताकि कोरोनोवायरस के प्रसार को रोका जा सके.

शनिवार को जारी की गई ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी. इस दौरान कई ऐसे सवाल होंगे, जो आपके दिमाग में उठ रहे होंगे. यहां हम दे रहे हैं ऐसे सभी सवालों का जवाब-

  • क्या लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया है?
    नहीं लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से कम संक्रमण वाले और बिना संक्रमण वाले इलाकों में खोले जाने की योजना पेश की गई है. वहीं कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये इलाकों में लॉकडाउन 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया गया है.
  • कंटेनमेंट जोन? ये क्या हैं?
    एक नियंत्रण क्षेत्र है जहां कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की ज्यादा संख्याएं हैं. किसी क्षेत्र को एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लेने के लिए जिला अधिकारियों को अधिकार दिया गया है.बड़े प्रसार के मामले में, नगरपालिका वार्ड, नगरपालिका क्षेत्र, पुलिस स्टेशन क्षेत्र, कस्बों आदि की पूरी आबादी जहां से मामलों और संपर्कों की सूचना दी जाती है, उन्हें नियंत्रण क्षेत्र के रूप में लिया जाता है.जिले की रैपिड रिस्पांस टीम (RRT) उन मामलों / संपर्कों की सीमा के आधार पर क्षेत्रों की पहचान करती है जिन्हें वे सूचीबद्ध करते हैं और मापते हैं.
  • जो इलाके कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, वहां किस-किस चीज की छूट होगी?
    गैर कंटेनमेंट जोन में लगभग सभी गतिविधियों की छूट होगी. जबकि इन इलाकों में जिन संस्थानों और प्रतिष्ठानों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सुझाये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुये बंद किया गया था, उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जायेगा.
  • तो लॉकडाउन को गैर कंटेनमेंट जोन इलाकों में कितने चरण में खोलने का प्लान है?
    गैर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को तीन चरणों में खोलने का प्लान है.
  • ये सभी चरण पूरे करके फिर से पहले जैसी स्थिति आने में कितना समय लगेगा?
    तीन चरणों में खोले जाने वाले ये संस्थान और सेवायें 8 जून से खुलनी शुरू होंगीं. जिसके अगले चरण के तौर पर जुलाई में शैक्षणिक सेवाओं के शुरू करने पर विचार होगा. इन चरणों की सफलता के आधार पर ही चरण तीन में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि को खोले जाने का फैसला किया जायेगा.
  • पहले चरण में कौन सी दुकानें, सेवाएं, स्थल खुलेंगे?
    पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाओं की शुरुआत होगी. इसके अलावा शॉपिंग मॉल भी खोल दिये जायेंगे. हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी और Covid-19 संक्रमण से बचाव के लिये सुझाए सभी नियमों का पालन अनिवार्य होगा.
  • तो क्या 8 जून से मंदिर, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल जा सकेंगे?
    हां 8 जून से इन जगहों पर जाया जा सकता है, बशर्ते ये कंटेनमेंट में न आते हों. साथ ही यहां पर सामाजिक दूरी और संक्रमण से बचाव के अन्य उपायों का पालन करना बहुत जरूरी होगा.
  • दूसरे चरण में क्या छूट दिये जाने का प्रस्ताव है?
    दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/ प्रशिक्षण देने वाले/ कोचिंग संस्थान आदि खोले जाने का विचार है. लेकिन इन्हें राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों से सलाह के बाद ही खोला जायेगा. माता-पिता से भी इस पर बात होगी और इन्हें खोलने का फैसला जुलाई में लिया जायेगा. इनके लिये भी नियम-कायदे बनाये जायेंगे.

Comments are closed.