Income Tax Filing: ITR फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस तारीख तक भर सकेंगे रिटर्न
कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना आयकर रिटर्न नि: शुल्क दाखिल कर सकता हैं। इसके अलावा करों को ई-फाइल करने के लिए कई टैक्स फाइलिंग पोर्टलों में से एक चुन सकता हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जब ई-फाइलिंग आयकर रिटर्न भरना होता है तो उन्हें अपनी आय की सटीक जानकारी देनी होती है।
नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने Income Tax भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी है। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तारीख आगे बढ़ने से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
Central Board of Direct Taxes (CBDT) extends the due date for filing of Income Tax Returns from 31st July to 31st August, 2019. pic.twitter.com/GUx3Tox9dP
— ANI (@ANI) July 23, 2019
यदि कोई व्यक्ति आईटीआर तय समय सीमा में दायर नहीं करता है, तो व्यक्ति को 31 दिसंबर तक दाखिल करने के लिए 5,000 का विलंब शुल्क जमा करना होगा, यदि आईटीआर 1 जनवरी और 31 मार्च के बीच दायर किया जाता है, तो 10,000 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।
कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना आयकर रिटर्न नि: शुल्क दाखिल कर सकता हैं। इसके अलावा करों को ई-फाइल करने के लिए कई टैक्स फाइलिंग पोर्टलों में से एक चुन सकता हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जब ई-फाइलिंग आयकर रिटर्न भरना होता है तो उन्हें अपनी आय की सटीक जानकारी देनी होती है।