सरकारी बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का अंबार, 25 दिन में दर्ज हुई 35 हजार कंप्लेंट
बैंकों की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसमें महज 25 दिनों के भीतर 35 हजार से ज्यादा ग्राहकों ने शिकायत दर्ज की है.
नई दिल्ली। ग्राहकों को सर्विस देने के मामले में बैंक फिसड्डी साबित हो रहे है. बैंकों की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसमें महज 25 दिनों के भीतर 35 हजार से ज्यादा ग्राहकों ने शिकायत दर्ज की है. इनमें 70 फीसदी शिकायतें सरकारी बैंकों के खिलाफ हैं, जबकि 30 फीसदी निजी बैंकों के खिलाफ हैं.
बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायत का लगा अंबार
रिजर्व बैंक ने 24 जून को देश में नया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS लॉन्च किया था. 25 दिनों में इस पोर्टल पर 35 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो गई हैं. ज्यादातर शिकायत बैंकिंग सेवाओं में ढिलाई और मनमानी से संबंधित है. बिना सूचना खातों से पैसे काटने की ग्राहकों ने शिकायत की है. ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामलों में भी शिकायत मिली है. फ्रॉड के मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं करने की भी शिकायतें हैं. आरबीआई पोर्टल पर मिली शिकायत पर संबंधित बैंकों की सफाई मांगता है. शिकायत सही पाए जाने पर बैंकों पर जुर्माना और कार्रवाई का प्रावधान है.
कैसे करें RBI के CMS पोर्टल पर शिकायत
सबसे पहले ग्राहक को आरबीआई की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर करें लॉगिन करें. होम पेज के बाई तरफ शिकायत दर्ज करें बटन पर क्लिक करें. इसके बाद CMS यानी कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम खुल जाएगा. यहां टाइप एंटिटी में बैंक/एनबीएफसी/सिस्टम पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, जिसके खिलाफ आपको शिकायत दर्ज कराई हैं, उसे सेलेक्ट करें. ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद शिकायत दर्ज कराने वाले का मोबाइल नंबर, एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीओ, राज्य, जिला, बैंक का नाम आदि डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी शिकायत दर्ज करके ओके बटन दबाएं.