Hathras Case: हाथरस मामले में ट्रायल दिल्ली में होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकती है फैसला
Hathras Case: हाथरस जिले के एक गांव में 14 सितंबर को 19 साल की एक दलित लड़की के साथ चार युवकों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया था. इसके कई दिनों बाद दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया था.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI SA Bobde) एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमणियन की बेंच ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं, वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गयी.
पीड़त परिवार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस मामले में जांच पूरी होने के बाद सुनवाई को उत्तर प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित कर दिया जाए. उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में चार सवर्णों ने 19 वर्षीय दलित युवती के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था. उपचार के दौरान दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गयी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने उत्तर प्रदेश में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने की आशंका प्रकट की थी.
हाथरस के एक गांव में दलित लड़की के साथ बीते 14 सितंबर को चार युवकों द्वारा कथित तौर पर गैंगरेप किया गया था. उसकी हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया. परिवार का कहना है पुलिस ने देर रात जबरन लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया.